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Kanpur News: एनडीपीएस एक्ट में दोषी को दो माह की कैद

Sat, 07 Mar 2026 01:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 07 Mar 2026 01:36 AM IST
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LT relieved from duty for consuming alcohol in CHC premises
कानपुर देहात। गजनेर क्षेत्र के नंगापुर निवासी युवक पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में चल रही थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए दो माह कारावास की सजा सुनाई है। गजनेर थाने की पुलिस ने 10 जनवरी 2016 में नंगापुर गांव निवासी रज्जन को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके पास से चरस बरामद हुई थी। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई एडीजे पंचम एनडीपीएस कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रज्जन को दोष सिद्ध करते हुए दो माह कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)
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