कानपुर। लॉक डाउन दो रविवार को पूरा हो गया। अब लॉक डाउन तीन के लिए भी महानगर में सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। हॉटस्पॉट एरिया में वर्तमान स्थित बनी रहेगी। शराब की दुकानें भी अलग अलग जगहों पर सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ छूट दी गई है। शासन से जारी गाइड लाइन के आधार पर जिला प्रशासन ने जो निर्देश जारी किया है, उसमें हॉट स्पॉट क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई दुकान, कोई क्लीनिक, कोई बैंक नहीं खुलेंगे। वस्तुओं की आपूर्ति भी डोर टू डोर माध्यम से ही की जाएगी ।यहां तक कि सब्जी, फल, खाद्यान्न वस्तुओं की डोर टू डोर माध्यम से ही देने का निर्देश है। इसके अलावा शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी भी तरह का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी सेवा को छोड़कर। शहर के हॉट स्पॉट एरिया से अलग बाकी क्षेत्रों में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतर्जनपदीय बस परिवहन की मनाही होगी। सिर्फ अनुमति प्राप्त वाहन ही चल सकेंगे। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्ति और दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति को चलने की छूट होगी। -शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी। -50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान के लिए विशेष परिवहन की सुविधा प्रतिस्थान को देनी होगी। इन वाहनों में क्षमता से आधे यात्री ही सवार हो सकेंगे। -श्रमिकों का चिकित्सा बीमा करना अनिवार्य होगा। -10 से अधिक लोगों की मौजूदगी के बैठक की अनुमति नहीं होगी। अगर ज़्यादा लोगों की बैठक है तो एक दूसरे के बीच 6 फुट की दूरी बनाई जानी ज़रूरी है। -लिफ्ट में अधिक से अधिक 4 लोगों को चढ़ने की छूट होगी। -कोविड 19 के अधिकृत चिकित्सालयों की सूची हर कार्यस्थल पर उपलब्ध पर रखने का निर्देश दिया गया है। - औद्योगिक इकाइयों को शुरुआत में अपने कर्मचारियों की टेस्टिंग करानी होगी। इसके बाद 15 दिन के बाद 5 फीसदी या धिक्तम 10 कर्मचारियों तक रैंडम आधार पर चयनित कर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। -उत्पादन इकाइयों या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मालिक और श्रमिकों की आपसी सहमति से कार्य के घण्टे बढ़ाये जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण से जुड़े प्रतिष्ठान ईट, सीमेंट, सरिया, बालू के साथ मोबाइल रिपेयर की दुकानें और किराने की दुकाने खोली जा सकती हैं। माल/वस्तुओं/खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी। शराब की दुकान भी खुलेंगी। केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी।