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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Life imprisonment to two sons for murder of father and stepmother

Kanpur News: पिता और सौतेली मां की हत्या में दो बेटों को उम्रकैद

Sun, 28 Sep 2025 06:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sun, 28 Sep 2025 06:23 AM IST
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Life imprisonment to two sons for murder of father and stepmother
इटावा। पिता और सौतेली मां की फावड़ा व ईंट हत्या में दो बेटों को एडीजे/एफटीसी-2 कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनेां पर कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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इकदिल थाना क्षेत्र के गांव नगला पूठ निवासी आशाराम (50) अपनी दूसरी पत्नी के बेबी (45) के साथ कई सालों से दिल्ली में रह रहे थे। वहां वह एक कंपनी में सेल्समैन की नौकरी कर रहे थे। गांव में पहली पत्नी गीता उर्फ रंगीली, बेटे अमित और राहुल रहते थे। गांव में बची लगभग पांच बीघा जमीन बेचने के लिए आशाराम दूसरी पत्नी बेबी के साथ 28 दिसंबर को आए थे।
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दोनों पुत्र जमीन बेचने का विरोध कर रहे थे। इसे लेकर नौ सितंबर को पिता और पुत्रों के बीच विवाद हो गया था। गुस्से में पुत्रों ने पिता के सिर में फावड़ा व ईंट मारकर उनकी हत्या कर दी। विरोध करने पर सौतेली मां की फावड़े से हत्या कर दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना में मिले साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया गया। शनिवार को एडीजे/एफटीसी-2 ने दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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आठ बीघा खेती बेचने से नाराज चल रहे थे बेटे
आशाराम के पास गांव में कुल 13 बीघा जमीन थी। हत्या के समय पुलिस को पूछताछ में बेटों ने बताया था कि पिता ने छह बीघा और दो बीघा अलग-अलग लोगों को दो बार में कुल आठ बीघा खेती बेच दी थी। इससे दोनों बेटे परेशान रहने लगे थे। मना करने के बाद भी पिता बची जमीन को भी बेचने के लिए आए थे।
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