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Kanpur News: बिधनू में हत्या करने वाले को उम्रकैद
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कानपुर। बहनोई-साले के बीच विवाद में बीच-बचाव करने वाले की कैंची मारकर हत्या करने वाले को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सुदामा प्रसाद ने उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम पीडि़त परिवार को मिलेगी।
एक जनवरी 2017 को वरुण विहार के पास घाटमपुर के लल्लू का पुरवा का रहने वाला संतोष सविता अपने बहनोई से झगड़ा कर रहा था। इस दौरान बर्रा निवासी सुदेश कोरी और बच्चा उर्फ अंकित बीच बचाव किया। गुस्से में संतोष ने नाई की दुकान से कैंची लेकर अंकित के गले में वार कर दिया। हैलट ले जाते समय अंकित की मौत हो गई थी। सुदेश ने बर्रा थाने में संतोष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप पचौरी ने बताया कि अभियोजन की ओर से सुदेश व उसकी मां समेत नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने संतोष को हत्या का दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई।
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एक जनवरी 2017 को वरुण विहार के पास घाटमपुर के लल्लू का पुरवा का रहने वाला संतोष सविता अपने बहनोई से झगड़ा कर रहा था। इस दौरान बर्रा निवासी सुदेश कोरी और बच्चा उर्फ अंकित बीच बचाव किया। गुस्से में संतोष ने नाई की दुकान से कैंची लेकर अंकित के गले में वार कर दिया। हैलट ले जाते समय अंकित की मौत हो गई थी। सुदेश ने बर्रा थाने में संतोष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप पचौरी ने बताया कि अभियोजन की ओर से सुदेश व उसकी मां समेत नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने संतोष को हत्या का दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई।
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