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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Life imprisonment to the husband found guilty of murdering his wife in Unnao, also fined Rs 15,000

Unnao: पत्नी की हत्या में दोषी पति को उम्रकैद, अवैध संबध के शक में फवाड़े से था मारा, 15 हजार अर्थदंड भी

Thu, 30 Nov 2023 07:19 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 30 Nov 2023 07:19 PM IST
सार

Unnao Crime: शासकीय अधिवक्ता विनयशंकर दीक्षित की दलील और साक्ष्यों को आधार पर न्यायाधीश ममता सिंह ने लेखराम को पत्नी हेमिन की हत्या का दोषी साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा दी है।

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Life imprisonment to the husband found guilty of murdering his wife in Unnao, also fined Rs 15,000
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उन्नाव जिले में अवैध संबंध के शक में पत्नी की फावड़े से हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के तुमगांव थानाक्षेत्र के अमलोर गांव निवासी लेखराम ने पत्नी हेमिन और तीन बच्चों के साथ बिहार थाना क्षेत्र के बाजपेईखेड़ा में दुर्गा बिक्र फील्ड पर ईंट पाथने का काम करता था।

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लेखराम को शक था कि उसकी पत्नी के गांव के एक युवक से अवैध संबंध है। इसी बात पर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था। 15 फरवरी 2018 की सुबह पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। इस बीच लेखराम ने फावड़े से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी थी। भट्ठे के मुनीम शिवचंद ने पुलिस को सूचना दी थी और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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तत्कालीन विवेचना मो. अशरफ ने मृतका के पति लेखराम के खिलाफ 13 मार्च 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन में मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता विनयशंकर दीक्षित की दलील और साक्ष्यों को आधार पर न्यायाधीश ममता सिंह ने लेखराम को पत्नी हेमिन की हत्या का दोषी साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा दी है।

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