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हरदोई: छह साल पहले भाला मारकर बेरहमी से की थी किसान की हत्या, तीन सगे भाइयों समेत छह को उम्रकैद

Thu, 24 Oct 2019 06:37 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
यूपी डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Thu, 24 Oct 2019 06:37 PM IST
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Life imprisonment to six including three brothers in killing of farmer
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला
हरदोई में भूमि के विवाद में छह वर्ष पूर्व किसान की हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार सिंह ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में तीन सगे भाई भी शामिल हैं। इन सभी पर 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 
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अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राकेश कुमार वाजपेयी के अनुसार घटना की रिपोर्ट बिलग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम धरमपुर मजरा रामपुर मझियारा निवासी उमेश कुमार ने दर्ज कराई थी।
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घटनाक्रम के अनुसार वादी का बड़ा भाई ब्रजेंद्र कुमार 17 सितंबर 2013 को ग्राम भुड्डन पुरवा में अपने खेत को देखकर धरमपुर गांव लौट रहा था। रास्ते में विनोद प्रधान के खेत के पास यूके लिप्टस के बाग में पहले गांव के ही इतवारी, अमर सिंह, छोटेलाल पुत्र गंगाराम, ऋषीपाल पुत्र दुलारे, गुडडू उर्फ सुभाष पुत्र शिब्बू व व गांव कदिबल पुरवा निवासी रामसागर पुत्र अहिबरन घात लगाकर बैठे थे।

रात करीब 8 बजे उपरोक्त सभी आरोपियों ने जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर ब्रजेंद्र को मार डालने की नीयत से उसे दौड़ा लिया। ब्रजेंद्र घर की ओर भागा। आरोपी अमर सिंह व छोटे ने उसे खींच लिया। ऋषी, गुडडू व रामसागर ने ब्रजेंद्र को पकड़ लिया। इतवारी ने ब्रजेंद्र के सीने में भाला मार दिया। आरोपियों के हाथ में असलहे भी थे।

मौके पर ब्रजेंद्र को बचाने आए उसके भाई रामनरेश व भतीजे गोविंद को भी मारपीट में गंभीर चोट आई थी। ब्रजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर सभी छह आरोपियों को साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध पाते हुए हत्या के अपराध में उम्रकैद व 17-17 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने की भी सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की जमा होने वाली धनराशि में से आधी धनराशि वादी मुकदमा को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।
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