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Banda: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास, चारपाई की पाटी से पीट-पीट कर मार डाला था

Wed, 28 Feb 2024 08:56 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 28 Feb 2024 08:56 PM IST
सार

यूपी के बांदा जिले में पत्नी की हत्या में पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 

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Life imprisonment to husband for murder of wife
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बांदा में पत्नी की चारपाई की पाटी से पीट-पीट कर हत्या करने वाले दोषी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। लोक अभियोजक देवदत्त मिश्र ने बताया कि तिंदवारी थाना क्षेत्र के धौसड़ गांव में 15 जुलाई 2019 को आरोपी अशोक कुमार सिंह उर्फ अशोक कुमार पटेल ने अपनी पत्नी सरला की चारपाई की पाटी से पीटकर हत्या कर दी थी।

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मृतका सरला के भाई देहात कोतवाली क्षेत्र के फतपुरवा गांव निवासी आलोक सिंह ने तिंदवारी थाने में आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह ने की थी। साक्ष्यों का संकलन कर चार दिसंबर 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। लोक अभियोजक समेत कोर्ट मोहर्रिर शांति देवी, पैरोकार रोहित के प्रयास से सुबूत और गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय एडीजे गैंगस्टर ने दोषी अशोक कुमार सिंह को सजा सुनाई है।

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