फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Life imprisonment for ten accused of 12 year old mass murder in Hamirpur

यूपी: 12 वर्ष पुराना सामूहिक हत्याकांड का मामला, दस आरोपियों को आजीवन कारावास

Sat, 30 Apr 2022 03:56 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 30 Apr 2022 03:56 PM IST
सार

ललपुरा थाना क्षेत्र में 12 साल पहले जमीनी विवाद में एक ही परिवार के छह लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले दस आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 

विज्ञापन
Life imprisonment for ten accused of 12 year old mass murder in Hamirpur
हत्याकांड के दस आरोपियों को जेल ले जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 12 साल पहले दंपती और उनके चार मासूमों की सामूहिक हत्या के मामले में दस आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय सुनीता शर्मा की अदालत ने दस आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 

विज्ञापन

इस मामले पर अधिक जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक शुक्ला और प्रवीन भदौरिया ने बताया कि ललपुरा थानाक्षेत्र के मोराकांदर गांव में 27 फरवरी 2010 को जगदीश (44), उसकी पत्नी बृजलता (38), पुत्र अजय प्रताप (14), अभय प्रताप (10) , गुड्डा उर्फ गुड्डू (3) और बेटी आकांक्षा  (12) की धारदार हथियार से सामूहिक हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि जमीनी विवाद के चलते हत्यारोपियों गौरीशंकर माली उनके पुत्र सत्ते उर्फ सत्यप्रकाश व प्रेम प्रकाश,  कामता प्रसाद व उसका भाई ओमप्रकाश और चचेरे भाई धनंजय सिंह,  अमित कुमार व उसका भाई सुमित कुमार और चचेरे भाई आशीष व संतोष भुर्जी के खिलाफ मृतक जगदीश सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

Life imprisonment for ten accused of 12 year old mass murder in Hamirpur
मृतक जगदीश के भाई - फोटो : अमर उजाला

इस जघन्य हत्याकांड के सभी आरोपियों को तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय सिंह ने 27 फरवरी 2010 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तभी से आरोपी जेल में ही हैं। किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली है। वहीं, अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्याकांड के पीछे मृतक जगदीश ने अपनी करीब सात बीघा जमीन का बैनामा आरोपी गौरीशंकर माली को किया था। जिस पर उसकी पत्नी बृजलता ने तहसीलदार के यहां आपत्ति लगा दी थी। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed