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Kanpur News: दिनदहाड़े चाकू मारकर युवक की हत्या में आजीवन कारावास
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इटावा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने 11 माह पहले दिनदहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गांव जुगरामऊ निवासी रमाकांती ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि जितेंद्र मौर्या निवासी आंबेडकर चौराहा ने 31 अगस्त 2024 को उसके पुत्र रोहित यादव उर्फ मोनू को बुलाया था। जितेंद्र मौर्या उसके पुत्र से पुराने मुकदमे को लेकर रंजिश मानता था। मामले में समझौता करने के लिए वह उसे रेलवे स्टेशन बजरिया में एक चाय की दुकान पर ले गया। समझौता करने दबाव बनाया। जब मोनू ने मना किया तो आक्रोशित होकर जितेंद्र ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छानबीन के बाद पुलिस ने जितेंद्र मौर्या के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। सरकारी की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला और वादी की ओर से अधिवक्ता अश्वनी सिंह ने पैरवी की। उनकी ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने जितेंद्र मौर्या को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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गांव जुगरामऊ निवासी रमाकांती ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि जितेंद्र मौर्या निवासी आंबेडकर चौराहा ने 31 अगस्त 2024 को उसके पुत्र रोहित यादव उर्फ मोनू को बुलाया था। जितेंद्र मौर्या उसके पुत्र से पुराने मुकदमे को लेकर रंजिश मानता था। मामले में समझौता करने के लिए वह उसे रेलवे स्टेशन बजरिया में एक चाय की दुकान पर ले गया। समझौता करने दबाव बनाया। जब मोनू ने मना किया तो आक्रोशित होकर जितेंद्र ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छानबीन के बाद पुलिस ने जितेंद्र मौर्या के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। सरकारी की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला और वादी की ओर से अधिवक्ता अश्वनी सिंह ने पैरवी की। उनकी ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने जितेंद्र मौर्या को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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