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सरे बाजार युवक की हत्या में पांच को उम्रकैद
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बांदा। तेंदू पत्ता ठेकेदारी में सरे बाजार दुकान से घसीटकर युवक की हत्या के जुर्म में पांच को अदालत ने उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 3-3 माह और जेल में रहना होगा। हत्या के करीब 43 साल बाद फैसला आया है।
घटना फतेहगंज थाना क्षेत्र की है। 11 सितंबर 1979 को सुबह फतेहगंज कस्बे में सैवा पटेल (30) पुत्र बाबादीन कपड़े की दुकान में खरीदारी कर रहा था। तभी एक दर्जन से ज्यादा लोग आ गए और उसे दुकान से घसीटकर बाहर ले आए। सरे बाजार सड़क पर बरछी, बल्लम और लाठियों से हत्या कर दी। मृतक सैवा इसी थाना क्षेत्र के जरैला गांव का रहने वाला था। पिता ने उसी दिन शाम 4 बजे बदौसा थाना (तब फतेहगंज थाना नहीं था) में 13 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हत्या के पीछे तेंदू पत्ता की ठेकेदारी थी। बाद में अदालत में धारा 164 के बयान में सैवा के पिता बाबादीन ने सात लोगों को ही हत्याभियुक्त बताया।
पुलिस ने विवेचना के बाद इन सभी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन ने आठ गवाह पेश किए। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दो लोगों की मौत हो चुकी है।
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घटना फतेहगंज थाना क्षेत्र की है। 11 सितंबर 1979 को सुबह फतेहगंज कस्बे में सैवा पटेल (30) पुत्र बाबादीन कपड़े की दुकान में खरीदारी कर रहा था। तभी एक दर्जन से ज्यादा लोग आ गए और उसे दुकान से घसीटकर बाहर ले आए। सरे बाजार सड़क पर बरछी, बल्लम और लाठियों से हत्या कर दी। मृतक सैवा इसी थाना क्षेत्र के जरैला गांव का रहने वाला था। पिता ने उसी दिन शाम 4 बजे बदौसा थाना (तब फतेहगंज थाना नहीं था) में 13 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हत्या के पीछे तेंदू पत्ता की ठेकेदारी थी। बाद में अदालत में धारा 164 के बयान में सैवा के पिता बाबादीन ने सात लोगों को ही हत्याभियुक्त बताया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद इन सभी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन ने आठ गवाह पेश किए। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दो लोगों की मौत हो चुकी है।
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