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'शादी दूसरी जगह नहीं होने दूंगा' कह हत्या की थी, दुल्हन को चाकुओं से गोदने वाले हत्यारों को उम्रकैद

Tue, 20 Nov 2018 08:27 AM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Updated Tue, 20 Nov 2018 08:27 AM IST
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Life imprisonment Bride's murderer in banda
डेमो पिक
यूपी के बांदा जिले में फिल्मी अंदाज में शादी की शहनाई की गूंज के बीच दुल्हन की हत्या करने वाले दो हत्याभियुक्तों को सोमवार को प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट (त्वरित न्यायालय) के अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुख्य अभियुक्त पहले से ही जेल में है, जबकि जमानत पर चल रहे सह अभियुक्त को भी कोर्ट ने जेल भेज दिया।
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मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आवंतीनगर मोहल्ला (अतर्रा रोड) का 18 मई 2013 का है। यहां के मंगल राजपूत पुत्र हीरालाल ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन प्रीति (19) की बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। उसी समय पड़ोसी कल्लू बच्चा पुत्र किशोरीलाल राजपूत और उसका एक अन्य अज्ञात साथी आए और प्रीति से कहा कि शादी दूसरी जगह नहीं होने दूंगा। यह कहकर दोनों ने चाकुओं से प्रीति पर हमला बोल दिया। जब प्रीति चिल्लाई तो हमलावर भाग निकले। प्रीति की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश में अज्ञात आरोपी को मोहन राजपूत पुत्र भोला के रूप में नामित किया। वह भी पड़ोस का ही रहने वाला था। पुलिस ने कल्लू बच्चा को अगले ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह जेल में है।
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दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा...

दूसरे अभियुक्त मोहन को 30 मई 2013 को जेल भेजा। मोहन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, जबकि कल्लू की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। लगभग साढ़े पांच वर्ष तक हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा के साथ शस्त्र अधिनियम में कल्लू बच्चा को एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। सभी सजाएं साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अभियोजन की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता वसीम उल्ला खां व विनोद कुमार तिवारी ने पैरवी की।
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