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Kanpur News: अभिलेख में गड़बड़ी पर तिगाई की खाद दुकान का लाइसेेंस निलंबित

Tue, 01 Jul 2025 12:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Tue, 01 Jul 2025 12:17 AM IST
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License of Tigai's fertilizer shop suspended due to discrepancy in records
अकबरपुर में बीज दुकान का निरीक्षण करते जिला कृषि अधिकारी डॉ. उमेश कुमार गुप्ता। - फोटो : स्रोत सूचना विभाग
कानपुर देहात। कृषि विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को अकबरपुर व तिगाईं में बीज व खाद दुकानों का निरीक्षण किया। अभिलेख में गड़बड़ी पाए जाने पर तिगाई की खाद दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। अकबरपुर में बीज दुकानदार से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। तीन दुकानों से बीज के चार व खाद के तीन नमूने लिए गए।
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डीएम आलोक सिंह के निर्देश पर किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज व खाद उपलब्ध कराने के लिए सोमवार को दुकानें जांची गई। जिला कृषि अधिकारी डॉ. उमेश कुमार गुप्ता व वरिष्ठ प्राविधिक सहायक प्रतिष्ठा यादव कि संयुक्त टीम ने पहले अकबरपुर बाजार में औरैया एग्रो एजेंसी का निरीक्षण किया। ज्वार बीज का एक और बाजरा बीज के तीन नमूने लिए गए। ज्वार बीज के बिल और स्टॉक रजिस्टर दुकानदार प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर नोटिस जारी किया गया।
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तिगाईं में पुरवार खाद भंडार के निरीक्षण में स्टॉक व वितरण रजिस्टर और ई-पाॅस मशीन की जांच की गई। मिलान करने पर अभिलेख में गड़बड़ी पाई गई। इस पर उर्वरक प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया। यहां यूरिया 1459 बोरी, डीएपी 594 बोरी व एनपीके 90 बोरी स्टॉक मिला। डीएपी व एनपीके का एक-एक नमूना लिया गया।
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तिगाईं स्थित दिलीप खाद भंडार में डीएपी 177 बोरी, न्यू यूरिया 529 बोरी पाई गई। डीएपी का एक नमूना लिया गया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि सभी खाद विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि उर्वरक निर्धारित दर पर ही बेंचे। स्टॉक-वितरण पंजिका अघतन रखें। मनमानी करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की जाएगी।
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