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Fatehpur: अगवा कर बच्ची की दी थी बलि, तांत्रिक को चेले समेत उम्रकैद, 28-28 हजार का अर्थदंड भी ठोका

Sat, 18 Jan 2025 09:42 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 18 Jan 2025 09:42 AM IST
सार

Fatehpur News: वर्ष 2019 में होली के मौके पर एक बच्ची को अगवाकर बलि दे दी गई थी। मामले में कोर्ट ने तांत्रिक और चेले को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 28-28 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

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Kidnapped and sacrificed a girl tantrik and his disciple sentenced to life imprisonment fined 28000 each
उम्रकैद की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

फतेहपुर जिले में बच्ची की बलि देने के आरोपी तांत्रिक और उसके चेले को कोर्ट ने उम्रकैद सुनाई है। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के नंदापुर निवासी मुकेश की दो साल की पुत्री कंचन 21 मार्च 2019 को होली का फाग सुनने व देखने गांव के बच्चों के साथ गई थी।

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रास्ते में तांत्रिक हेमराज अपने चेले ननकू के साथ उसे बहलाकर ले गए थे। इसके बाद बच्ची का 22 मार्च को नाले से शव मिला था। उसका कलेजा और हाथ कटे हुए थे। ग्रामीणों व बच्चों से पूछताछ पर पुलिस को तांत्रिक व ननकू के साथ बच्ची के देखे जाने का पता लगा था।

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28-28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
ग्रामीणों से पुलिस को यह भी पता लगा कि दोनों तंत्र-मंत्र करते हैं। पुलिस ने तांत्रिक और ननकू को गिरफ्तार किया। दोनों ने बताया कि उन्होंने गड़ासे से काटकर बच्ची की बलि दी थी। कोर्ट में हत्यारोपियों के खिलाफ कई लोगों ने गवाही दी। दोनों को कोर्ट ने अपहरण, हत्या व शव छिपाने में दोषी करार देकर आजीवन कारावास और 28-28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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