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Kanpur News: केडीए ने भी शुरू किया अखिलेश दुबे पर शिकंजा कसना

Tue, 12 Aug 2025 02:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 12 Aug 2025 02:06 AM IST
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KDA also started tightening the noose around Akhilesh Dubey
कानपुर। पुलिस की तरह केडीए ने भी अखिलेश दुबे पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अवैध कब्जों के जिन मामलों में जवाब नहीं आया था, उनमें दोबारा नोटिस जारी किए हैं। प्राधिकरण सचिव ने सोमवार को बैठक कर कार्रवाई की रणनीति तैयार की। उधर, डीएम के आदेश पर जांच कर रही कमेटी ने भी दस्तावेज खंगाले। जांच लगभग पूरी हो गई है। फिलहाल इसकी जानकारी देने से इन्कार किया गया है पर इसमें कुछ अवैध कब्जों की पुष्टि होने के संकेत दिए हैं। 12 या 13 अगस्त को डीएम को रिपोर्ट सौंपने की तैयारी है।
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केडीए जोन - 3 के तत्कालीन प्रवर्तन प्रभारी जोन-3 व विशेष कार्याधिकारी अजय कुमार सिंह ने 19 मई को डॉ. बृज किशोर दुबे स्मारक समिति के सचिव अखिलेश दुबे को नोटिस दिया था। नोटिस के माध्यम से उनसे प्लाट संख्या - 84/63 वेलफेयर सोसाइटी, तेजाब मिल कैंपस से संबंधित भू-स्वामित्व के अभिलेख, स्वीकृत मानचित्र की फोटोकॉपी 15 दिन में उपलब्ध कराने के लिए कहा था जिससे उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित 1997 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इसी तरह इसी समिति के सचिव को किशोरी वाटिका सामुदायिक केंद्र संचालित होने के मामले में 17 मई को नोटिस दिया गया था। इस मामले में भी सामुदायिक केंद्र के स्वामित्व संबंधी प्रपत्र, आवंटनपत्र, जमा धनराशि की रसीद, लीजडीड की फोटोकॉपी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। विशेष कार्याधिकारी की तरफ से इसी मोहल्ले में संचालित डॉ. बृजकिशोरी दुबे मेमोरियल स्कूल के प्रबंधक को भी उसी तारीख को नोटिस दिया गया था। 558/1, ब्लाक डब्लू/1, द्वितीय जूही कलां निवासी संत निरंकारी सत्संग भवन के प्रबंधक को नोटिस जारी किया था जिसके अनुसार इसी परिसर में अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर प्रभारी अधिशासी अभियंता ने स्थलीय निरीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट पर स्थल पर मंदिर (सम्बाखेरेश्वर आशुतोष धाम), संत निरंकारी सत्संग भवन संचालित होता मिला। इस प्लाॅट से संबंधित प्रपत्र, आवंटनपत्र, जमा धनराशि की रसीद, लीजडीड की फोटोकॉपी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। केडीए के सचिव अभय कुमार पांडेय ने बताया कि इनमें से कुछ मामलों में जवाब आ गया है। जिन मामलों में जवाब नहीं आया है, उनमें नियमानुसार दूसरी नोटिस जारी की गई है।
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