फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Wife leaves in-laws house after getting a government job

पत्नी की बेवफाई: शादी के बाद लगी सरकारी नौकरी, फिर पति को बेरोजगार बताकर छोड़ दी ससुराल

Tue, 03 Sep 2024 11:15 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 03 Sep 2024 11:15 PM IST
सार

Kanpur News: प्रेम विवाह करने वाले पति की तलाक याचिका को पारिवारिक न्यायालय ने मंजूर किया। कोर्ट ने माना कि पति को अपमानित करना व बेटे से न मिलने देना मानसिक प्रताड़ना है।

विज्ञापन
Kanpur: Wife leaves in-laws house after getting a government job
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : freepik .com

विस्तार

पति को अपमानित कर व बेटे से न मिलने देकर पत्नी ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। इसलिए पति विवाह विच्छेद की डिक्री पाने का अधिकारी है। इसी टिप्पणी के साथ पारिवारिक न्यायालय की अपर प्रमुख न्यायाधीश चतुर्थ ने पति की तलाक की अर्जी मंजूर कर ली है। प्रेम विवाह के बाद पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई, तो उसने पति को बेरोजगार बताकर ससुराल छोड़ दिया था। तब पति ने कोर्ट से तलाक की याचना की थी।
विज्ञापन


बर्रा विश्व बैंक कालोनी निवासी युवक और सर्वोदयनगर क्षेत्र की युवती फार्मेसी के छात्र थे। पढ़ाई के दौरान हुआ प्रेम परवान चढ़ा और 21 फरवरी 2008 को दोनों विवाह बंधन में बंध गए। पति ने पत्नी को वर्ष 2009-10 में बीएड कराया। दोनों के दो बच्चे भी हुए। सास की तबीयत खराब होने पर पत्नी एक बेटे को लेकर यह कहकर ससुराल से चली गई कि वह कोई नौकरानी, आया या नर्स नहीं जो बीमार के साथ रहे। वर्ष 2012 में पति-पत्नी अलग रहने को राजी हुए।
विज्ञापन

वर्ष 2015 में पत्नी का चयन सरकारी अध्यापिका के रूप में इटावा में हो गया तो वह पति को बेरोजगार होने का ताना देकर इटावा में ही एक बच्चे के साथ रहने लगी। पति का आरोप है कि वर्ष 2018 में पत्नी ने भाई के साथ मिलकर मारपीट की और दूसरे बच्चे को भी ले जाने का प्रयास किया।

अधिवक्ता अनूप शुक्ला ने बताया कि पति ने विवाह विच्छेद के लिए वाद दाखिल किया लेकिन पत्नी ने न्यायालय में कोई जवाब दाखिल नहीं किया। इस पर कोर्ट ने एकपक्षीय रूप से पति की विवाह विच्छेद की याचना स्वीकार कर ली। पति-पत्नी के बीच दहेज प्रताड़ना व बड़े बेटे की अभिरक्षा के लिए गार्जियन एंड वार्डस एक्ट का वाद अभी लंबित है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed