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Kanpur: दीनू उपाध्याय के छह साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, दो पहले हो चुके हैं गिरफ्तार…अन्य की तलाश

Tue, 22 Jul 2025 09:41 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 22 Jul 2025 09:41 AM IST
सार

Kanpur News: शहर के एक जूता कारोबारी से मारपीट, डकैती और अपहरण के मामले में सीजेएम कोर्ट ने अधिवक्ता दीनू उपाध्याय के छह साथियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है, जबकि दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।

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Kanpur Non bailable warrant issued against six associates of Dinu Upadhyay two have already been arrested
कस्टडी रिमांड में दीनू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में नवीन मार्केट के जूता कारोबारी से मारपीट, वसूली, डकैती, अपहरण के मामले में सीजेएम कोर्ट ने अधिवक्ता धीरज उर्फ दीनू उपाध्याय के छह साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है जिसमें अरिदमन सिंह, दीपक जादौन, गोपाल सिंह, नारायण भदौरिया, अनूप शुक्ला, विकास ठाकुर शामिल हैं। इस मामले में आरोपी संजय उपाध्याय की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है।

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राम खिलावन को सोमवार को जेल भेजा गया है। केशवनगर निवासी राकेश अरोड़ा उर्फ लोरी ने धीरज दुबे, नीरज दुबे, दीनू उपाध्याय और 10 से 12 अज्ञात के खिलाफ मारपीट, वसूली, डकैती, अपहरण, बलवा की धाराओं में 15 जून 2025 को एफआईआर कराई थी।

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आरोपियों की तलाश में पुलिस दे रही थी दबिश
पुलिस ने मामले में अरिदमन सिंह, दीपक जादौन, गोपाल सिंह, नारायण भदौरिया, अनूप शुक्ला, विकास ठाकुर, राम खिलावन, संजय उपाध्याय का नाम बाद में बढ़ाया था। कोतवाली पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा था। इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद पांडेय ने बताया कि विवेचक ने सीजेएम कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए अर्जी दी थी, जिसे सीजेएम सूरज मिश्रा ने स्वीकार कर लिया।

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