Kanpur: एनजीटी का प्रतिबंध….सड़क किनारे, सरकारी खाली पड़ी जमीन और नदी में कूड़ा फेंका तो लगेगा जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: हिमांशु अवस्थी
Updated Tue, 01 Jul 2025 01:46 PM IST
सार
Kanpur News: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि संबंधित नगर निगम के आयुक्त, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी इसकी मॉनीटरिंग के लिए अधिकारियों को नामित करेंगे।
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एनजीटी कानपुर
- फोटो : amar ujala