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Kanpur: एनजीटी का प्रतिबंध….सड़क किनारे, सरकारी खाली पड़ी जमीन और नदी में कूड़ा फेंका तो लगेगा जुर्माना

Tue, 01 Jul 2025 01:46 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 01 Jul 2025 01:46 PM IST
सार

Kanpur News: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि संबंधित नगर निगम के आयुक्त, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी इसकी मॉनीटरिंग के लिए अधिकारियों को नामित करेंगे।

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Kanpur NGT ban If you throw garbage on the roadside government vacant land and in the river you will be fined
एनजीटी कानपुर - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में सड़क के किनारे, नदियों, जलमार्गों, झीलों, नालों या सरकारी जमीन पर कूड़ा फेंकने व डंप करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश न मानने वालों पर पहली बार में पांच हजार रुपये, दोबारा 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

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वहीं, यदि संस्था या निकाय की ओर से कूड़ा फेंका या डंप किया जाता है, तो 25,000 से 50,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना होगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अजीत कुमार सुमन ने बताया कि संबंधित नगर निगम के आयुक्त, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी इसकी मॉनीटरिंग के लिए अधिकारियों को नामित करेंगे।

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