फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Man sentenced to life imprisonment for slitting woman’s throat; fine also imposed

कानपुर: महिला की गला रेतकर हत्या करने वाले को उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया

Fri, 16 Oct 2026 10:47 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Fri, 16 Oct 2026 10:47 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Man sentenced to life imprisonment for slitting woman’s throat; fine also imposed
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
महिला की गला रेतकर हत्या करने वाले को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शुचि श्रीवास्तव ने उम्रकैद और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि रिपोर्ट लिखाने वाले मृतका के भाई को मिलेगी। पनकी निवासी सोना सोनकर की शादी दबौली के रहने वाले भीम से हुई थी। शादी के बाद ससुरालवालों से विवाद के चलते सोना मायके में ही रह रही थीं।
विज्ञापन


दबौली के रहने वाले अजय ठाकुर उर्फ रमेश सिंह की सोना से जान-पहचान थी। 17 मार्च 2020 की शाम अजय ने सोना के भाई सनी को फोन करके कहा कि सोना की लाश मेरे घर पर पड़ी है, ले जाओ। सोना के घरवाले दबौली पहुंचे तो वहां सोना का खून से लथपथ शव पड़ा था। चाकू सेे गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई थी। सनी ने गोविंद नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अजय को दोषी मानकर सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed