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Kanpur: पत्नी की हत्या कर शव बक्से में छिपाने वाले पति को उम्रकैद, अवैध संबंधों के शक में उतारा था मौत के घाट
Thu, 24 Jul 2025 09:18 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 24 Jul 2025 09:18 PM IST
सार
पति ने शव को घर में बक्से में बंद रखा। बदबू आने पर पड़ोसियों ने सूचना दी तो घटना का खुलासा हुआ थ।
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मृतका मधु श्रीवास्तव फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या करने वाले पति को अपर जिला जज प्रथम सुदामा प्रसाद ने उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पति ने शव को बक्से में छिपा दिया था। बदबू आने पर पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद किया था।
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बर्रा थानान्तर्गत जरौली निवासी सतीश श्रीवास्तव ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी मधु को विवाद के बाद 21 मार्च 2021 को मारा पीटा। दीवार पर सिर लग जाने के कारण वह बेहोशी की हालत में हो गई तो गला दबाकर हत्या कर दी थी। शव को घर में ही एक बक्से में बंद करके रख दिया और दो दिन तक मधु को गुमशुदा बताकर उसे ढूंढने का नाटक करता रहा। मधु के शव को सतीश ठिकाने लगाने की फिराक में था लेकिन मौका नहीं लग सका। उधर दो दिन तक शव घर में रखे रहने से बदबू आने पर 23 मार्च को पड़ोसियों ने थाने में सूचना दे दी। पुलिस घर पहुंची तो घर में ताला लटका था।
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हत्यारा सतीश श्रीवास्तव
- फोटो : अमर उजाला
ताला तोड़ा गया तो घर के अंदर बक्से से मधु का शव बरामद हो गया था। मधु के भाई पुरुषोत्तम ने बर्रा थाने में सतीश के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि सतीश और मधु दोनों एक ही आयुर्वेदिक कंपनी में काम करते थे और लगभग 20-22 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। पुलिस ने सतीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एडीजीसी प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा पुरुषोत्तम, उनकी पत्नी मीरा और मृतका के छोटे बेटे समेत आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सतीश को हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई।