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Knapur: गर्भवती की तवा से पीट-पीटकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद
Tue, 11 Mar 2025 11:47 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 11 Mar 2025 11:47 PM IST
सार
Kanpur News: गर्भवती की तवा से पीट-पीटकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। शादी के चार माह में ही करवा चौथ से दो दिन पहले पति ने वीभत्स घटना को अन्जाम दिया था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गर्भवती पत्नी जिस पति की लंबी उम्र के लिए दो दिन बाद करवा चौथ का व्रत रखने वाली थी, उसे पति ने सिर्फ एक लोहे की अलमारी के लिए लोहे के तवे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। हत्यारे पति को अपर जिला जज 11 सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम से दस हजार रुपये मृतका के पिता को मिलेंगे।
उन्नाव निवासी भीखालाल ने बेटी रमा देवी की शादी 7 जून 2017 को नवाबगंज के ख्योरा निवासी राजेश कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज में अलमारी न देने पर रमा को प्रताड़ित करते थे। इस बीच रमा गर्भवती हो गई। फिर भी आरोपी प्रताड़ित करते रहे और शादी के चार माह बाद 6 अक्टूबर 2017 को राजेश ने तवे से पीट-पीटकर रमा की हत्या कर दी। पिता भीखालाल ने ससुरालीजनों के खिलाफ नवाबगंज थाने में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि सिर्फ राजेश के खिलाफ ही चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ था कि घटना के समय रमा गर्भवती थी। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राजेश को दोषी मानकर सजा सुनाई।
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उन्नाव निवासी भीखालाल ने बेटी रमा देवी की शादी 7 जून 2017 को नवाबगंज के ख्योरा निवासी राजेश कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज में अलमारी न देने पर रमा को प्रताड़ित करते थे। इस बीच रमा गर्भवती हो गई। फिर भी आरोपी प्रताड़ित करते रहे और शादी के चार माह बाद 6 अक्टूबर 2017 को राजेश ने तवे से पीट-पीटकर रमा की हत्या कर दी। पिता भीखालाल ने ससुरालीजनों के खिलाफ नवाबगंज थाने में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि सिर्फ राजेश के खिलाफ ही चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ था कि घटना के समय रमा गर्भवती थी। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राजेश को दोषी मानकर सजा सुनाई।
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फोटोग्राफ्स में दिखी विभत्सता
एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि एफएसएल की टीम के घटनास्थल से लिए गए फोटोग्राफ्स कोर्ट में पेश किए गए। इन फोटो में हत्या की विभत्सता साफ नजर आ रही थी। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका को मृत्युपूर्व सात चोटें आई थीं। एफएसएल और पीएम रिपोर्ट राजेश को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुए।
एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि एफएसएल की टीम के घटनास्थल से लिए गए फोटोग्राफ्स कोर्ट में पेश किए गए। इन फोटो में हत्या की विभत्सता साफ नजर आ रही थी। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका को मृत्युपूर्व सात चोटें आई थीं। एफएसएल और पीएम रिपोर्ट राजेश को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुए।