Kanpur: केसीएएस सीपीई स्टडी सर्किल का सेमिनार आयोजित, आईटीआर व ऑडिट रिपोर्टिंग के बदलावों पर चर्चा
Kanpur News: अग्निवीर कॉर्पस फंड की पूरी राशि पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। केसीएएस सीपीई स्टडी सर्किल की ओर से आयोजित सेमिनार में वक्ताओं ने कई अहम जानकारियां दीं।
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कानपुर में केसीएएस सीपीई स्टडी सर्किल की ओर से ऑडिट रिपोर्टिंग, आईटीआर व थ्री सीडी में बदलाव विषय पर सिविल लाइंस स्थित रेस्टोरेंट में सेमिनार का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सभी पेशेवरों को नए आईटीआर बदलावों और आयकर व ऑडिट के सभी नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। करदाता अग्निवीर कॉर्पस फंड की पूरी राशि पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। यह कटौती पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के तहत लागू है।
मुख्य वक्ता सीए अमित अग्रवाल ने कहा कि आईटीआर एक में अब 1.25 लाख तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ वाले करदाता लाभ ले सकते हैं। आधार एनरोलमेंट आईडी हटा दी गई है, केवल आधार नंबर मान्य है। गैर-वेतन आय के लिए टीडीएस श्रेणी या विभाग बताना अनिवार्य है। अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए धारा 80 सीसीएच कटौती जोड़ी गई। एचआर, धारा 80सी, 80डी आदि के लिए रसीद नंबर सहित विस्तृत जानकारी अनिवार्य है।
पहला चरण भौतिकता मूल्यांकन है
सीए राजीव शुक्ला ने कहा कि ऑडिट प्रक्रिया का पहला चरण भौतिकता मूल्यांकन है, जिसमें वित्तीय जानकारी की महत्ता का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद जोखिम मूल्यांकन में त्रुटियों या धोखाधड़ी के कारण होने वाली गलतियों की पहचान की जाती है। इस मौके पर सर्किल के संयोजक सीए प्रशांत रस्तोगी, नितिन सिंह, दीपक कपूर, साक्षी गर्ग, राजीव गुप्ता, पूनम प्रजापति, प्रमोद सक्सेना, शरद सिंघल आदि मौजूद रहे।