Kanpur: एक अप्रैल से लागू होगा आयकर अधिनियम 2025, पुराने मामलों को खोले सकेंगे अफसर, पढ़ें डिटेल
Kanpur News: इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की गोष्ठी में सीए डीएस सिन्हा ने बताया कि एक अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 1961 समाप्त होकर नया आयकर अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा। हालांकि, धारा 536 के तहत आयकर विभाग को पुराने अधिनियम की समस्त लंबित/नई कार्यवाही जारी रखने का अधिकार रहेगा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित सभागार में 31 मार्च 2026 के बाद आईटी अधिनियम 1961 के निरंतरता प्रावधान विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। सीए डीएस सिन्हा ने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 भारतीय संसद की ओर से पारित हो चुका है। यह एक अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इसी के साथ वर्तमान में प्रभावी आयकर अधिनियम 1961 समाप्त हो जाएगा।
इस अधिनियम के तहत अधीन लंबित किसी भी कार्यवाही अथवा प्रक्रिया का धारा 536 में की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके मायने यह है कि इस धारा में ही सभी कार्यवाहियों, प्रक्रियाओं प्रतिदाय, जुर्माना, समस्त लंबित प्रार्थना पत्रों आदि का समाधान किया गया है। धारा 536 के तहत पुराने आयकर अधिनियम के समस्त लंबित कार्यवाही अथवा प्रक्रिया को जारी रखने का अधिकार आयकर विभाग के अधिकारियों को दिया गया है।
कार्यक्रम में ये लोग रहे मौजूद
यह भी अधिकार दिया गया है कि पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत अधिकारी एक अप्रैल 2026 के पूर्व के किसी भी मामले की कोई भी कार्यवाही अथवा प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इस मौके पर सीए गोविंद कृष्णा, प्रदीप कुमार द्विवेदी, सीए शरद सिंघल, मनीष श्रीवास्तव, सुनील त्रिवेदी, राजीव गुप्ता, अलिंद गुप्ता, शरद निगम, प्रेम गुप्ता, संजय शुक्ला, अभिनव ओम आदि मौजूद रहे।