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Kanpur: खालसा गर्ल्स कॉलेज प्रबंधक को हाईकोर्ट से राहत, चार्जशीट और संज्ञान आदेश रद्द

Tue, 21 Jul 2026 02:29 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Tue, 21 Jul 2026 02:29 PM IST
सार

Kanpur News: गोविंदनगर स्थित खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक रमिंदर सिंह उर्फ सोनू रेखी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट के संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया। वर्ष 2025 में दर्ज मुकदमे में धोखाधड़ी, कूटरचना, गालीगलौज और धमकी देने के आरोप लगाए गए थे।

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Kanpur: High Court quashes charge sheet against Khalsa Girls College manager
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गोविंदनगर निवासी सतबीर सिंह द्वारा कर्नलगंज थाने में 27 सितंबर 2025 को खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक रमिंदर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना, गालीगलौज व जानमाल की धमकी देने से संबंधित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें 31 जनवरी 2026 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई थी जिसका 23 मार्च को कोर्ट ने संज्ञान लेकर रामिंदर सिंह रेखी को तलब कर लिया था।

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इसी आदेश के खिलाफ रमिंदर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।तर्क रखा कि विवाद दीवानी प्रकृति का है और सिर्फ दबाव बनाने के लिए तीन साल बाद झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कोर्ट ने माना कि समिति की सदस्यता और प्रबंधन से संबंधित दीवानी विवाद है।

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दीवानी विवाद को आपराधिक बनाकर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम की अदालत में लंबित आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया।
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