Kanpur: खालसा गर्ल्स कॉलेज प्रबंधक को हाईकोर्ट से राहत, चार्जशीट और संज्ञान आदेश रद्द
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
Published by: प्रसून शुक्ला
Updated Tue, 21 Jul 2026 02:29 PM IST
सार
Kanpur News: गोविंदनगर स्थित खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक रमिंदर सिंह उर्फ सोनू रेखी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट के संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया। वर्ष 2025 में दर्ज मुकदमे में धोखाधड़ी, कूटरचना, गालीगलौज और धमकी देने के आरोप लगाए गए थे।
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कोर्ट का फैसला
- फोटो : अमर उजाला