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Kanpur: दीनू को नहीं लाया जाएगा कोर्ट, वीडियो काॅफ्रेंसिंग से होगी पेशी, ये है वजह

Sat, 17 May 2025 11:02 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Sat, 17 May 2025 11:02 AM IST
सार

Kanpur News: पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने पत्र भेजकर कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई। जिसपर सीजेएम ने आदेश रद्द किया।

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Kanpur: Dinu will not be brought to court, will be produced through video conferencing
अधिवक्ता दीनू उपाध्याय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पिंटू सेंगर हत्याकांड में जेल भेजे गए अधिवक्ता दीनू उपाध्याय की अब शनिवार सुबह 11 बजे वीडियो काॅफ्रेंसिंग से पेशी होगी। वहीं, सेशन कोर्ट में दीनू की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होगी। पिंटू सेंगर हत्याकांड में आरोपी दीनू को नाै मई को पुलिस ने जेल भेजा था। मामले में विवेचक ने जेल में बंद दीनू के बयान लिए थे। हत्या के समय इस्तेमाल किए गए मोबाइल की बरामदगी के लिए दीनू का 48 घंटे का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा था। विवेचक की अर्जी पर कोर्ट ने दीनू को 17 मई को जेल से तलब कर लिया था।
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पुलिस उपायुक्त पूर्वी की ओर से कोर्ट में दिए गए एक पत्र में कहा गया कि गुप्त सूत्रों से सूचनाएं मिली हैं कि दीनू को कोर्ट लाने पर कुछ आपराधिक किस्म के लोग अधिवक्ता के वेश में हमला कर सकते हैं। दीनू की जान को भी खतरा हो सकता है। न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और पुलिस-अधिवक्ता के बीच बेवजह टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है।
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अधिवक्ता दीनू उपाध्याय - फोटो : अमर उजाला
इस पर सीजेएम ने दीनू को जेल से लाने के अपने पुराने आदेश को निरस्त करते हुए जेल अधीक्षक को शनिवार सुबह 11 बजे वीसी से पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अभियोजन अधिकारी, दीनू के अधिवक्ता और विवेचक को केस डायरी के साथ मौजूद रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।

दीनू के भाई संजय को 21 तक मिली अंतरिम जमानत
जेड स्क्वायर मॉल में मारपीट मामले में आरोपी दीनू के भाई संजय ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में समर्पण कर दिया और जमानत अर्जी दाखिल की। तर्क रखा कि सात साल पुराने वीडियो के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। संजय का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। वहीं, अभियोजन की ओर से पुलिस रिपोर्ट मंगाए जाने के लिए समय की मांग की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख तय कर दी। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि इस दौरान संजय को अंतरिम जमानत दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
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