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Kanpur Dehat : गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को दो-दो साल की सजा, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
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कानपुर देहात। गैंगस्टर एक्ट के दो अलग अलग मामलों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम (गैंगस्टर) की अदालत ने दो दोषियों को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि बिल्हौर क्षेत्र के गांव गुरुधरा निवासी दीनानाथ उर्फ दीना, रघुवीर उर्फ गुड्डू व लरिकऊ उर्फ विजयबहादुर के खिलाफ 1997 में पुलिस ने थाने में दर्ज लूट, डकैती, हत्या के मामलों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
वहीं, शिवली क्षेत्र के गांव सिंहपुर निवासी गणेश के खिलाफ पुलिस ने शिवली थाने में दर्ज चोरी, हत्या, लूट आदि के मामलों के आधार पर 2009 में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। दोनों मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम (गैंगस्टर) बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी।
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सुनवाई के दौरान दो आरोपियों रघुवीर व लरीकऊ की मृत्यु हो गई। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि कोर्ट ने दीनानाथ व गणेश को दोषी करार देते हुए दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)
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विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि बिल्हौर क्षेत्र के गांव गुरुधरा निवासी दीनानाथ उर्फ दीना, रघुवीर उर्फ गुड्डू व लरिकऊ उर्फ विजयबहादुर के खिलाफ 1997 में पुलिस ने थाने में दर्ज लूट, डकैती, हत्या के मामलों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
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वहीं, शिवली क्षेत्र के गांव सिंहपुर निवासी गणेश के खिलाफ पुलिस ने शिवली थाने में दर्ज चोरी, हत्या, लूट आदि के मामलों के आधार पर 2009 में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। दोनों मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम (गैंगस्टर) बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी।
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सुनवाई के दौरान दो आरोपियों रघुवीर व लरीकऊ की मृत्यु हो गई। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि कोर्ट ने दीनानाथ व गणेश को दोषी करार देते हुए दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)