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कानपुर देहात : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बारह साल की सजा, 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया
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कानपुर देहात। भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव में 12 साल पहले नाबालिग को जबरन उठाकर ले जाने व दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने बारह साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
साल 2010 में भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी बालिका शौच के लिए घर से बाहर गई थी। तभी उसे सुखसौरा गांव निवासी जितेंद्र उठा ले गया था। घर न पहुंचने पर बालिका के पिता ने तलाश की तो वह बेसुध हालत में जितेंद्र के घर में मिली।
मामले में बालिका के पिता ने जितेंद्र समेत तीन के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान दो के नाम हटाकर जितेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह व अमित सिंह चौहान ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जितेंद्र को दोषी पाया।
जिस पर मंगलवार को उसे 12 वर्ष की कैद व अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड की कुल राशि में से बीस हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। वहीं अर्थदंड अदा ना करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बेहमई कांड में अब 25 अप्रैल को सुनवाई
कानपुर देहात। बेहमई कांड मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गिरीश नारायण दुबे ने बताया कि मंगलवार को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी है। कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल तारीख नियत की है।
इस दौरान आरोपी विश्वनाथ कोर्ट में उपस्थित रहा। श्यामबाबू की हाजिरी माफी कोर्ट में दी गई। वहीं आरोपी पोसा जेल में बंद है। उसे अत्यधिक वृद्ध व बीमार होने के कारण कोर्ट नहीं लाया जा रहा है। (संवाद)
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साल 2010 में भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी बालिका शौच के लिए घर से बाहर गई थी। तभी उसे सुखसौरा गांव निवासी जितेंद्र उठा ले गया था। घर न पहुंचने पर बालिका के पिता ने तलाश की तो वह बेसुध हालत में जितेंद्र के घर में मिली।
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मामले में बालिका के पिता ने जितेंद्र समेत तीन के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान दो के नाम हटाकर जितेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह व अमित सिंह चौहान ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जितेंद्र को दोषी पाया।
जिस पर मंगलवार को उसे 12 वर्ष की कैद व अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड की कुल राशि में से बीस हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। वहीं अर्थदंड अदा ना करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बेहमई कांड में अब 25 अप्रैल को सुनवाई
कानपुर देहात। बेहमई कांड मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गिरीश नारायण दुबे ने बताया कि मंगलवार को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी है। कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल तारीख नियत की है।
इस दौरान आरोपी विश्वनाथ कोर्ट में उपस्थित रहा। श्यामबाबू की हाजिरी माफी कोर्ट में दी गई। वहीं आरोपी पोसा जेल में बंद है। उसे अत्यधिक वृद्ध व बीमार होने के कारण कोर्ट नहीं लाया जा रहा है। (संवाद)