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Kanpur Dehat : नाबालिग से छेड़छाड़ में दोषी को तीन साल सजा, अर्थदंड भी लगाया

Sat, 10 Dec 2022 08:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Dec 2022 08:30 AM IST
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Kanpur Dehat: The culprit was sentenced to three years for molesting a minor, fine was also imposed
कानपुर देहात। बिल्हौर क्षेत्र में नाबालिग से हुई छेड़छाड़ के मामले में दोषी को अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बिल्हौर के एक गांव निवासी नाबालिग के परिजनों ने थाने में मकनपुर गांव निवासी मंजूरुद्दीन के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 पॉक्सो शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंजूरुद्दीन को दोष करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ ही सात हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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