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kanpur dehat: कोर्ट के आदेश पर भी राजपुर पुलिस ने नहीं दर्ज की रिपोर्ट, आख्या तलब

Thu, 28 Jul 2022 01:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Thu, 28 Jul 2022 01:54 AM IST
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kanpur dehat : Rajpur police did not file report even on court order, report summoned

सीजेएम कोर्ट ने राजपुर क्षेत्र में हुई एक विवाहिता की मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी को आदेशित किया था। दस दिन बीत जाने पर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अब कोर्ट ने आख्या तलब की है। औरैया के शेखपुर निवासी विनोद कुमार ने बताया कि पुत्री प्रियंका की तीन जून 2022 को ससुराल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी।

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मामले में राजपुर के एक सरकारी अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पति राम सिंह, ससुर शिवकुमार, सास माया देवी पर दहेज की मांग को लेकर पुत्री को फंदे से लटकाने की शिकायत पुलिस से की थी। तहरीर के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस पर उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी। सीजेएम शिवानंद ने सुनवाई के बाद केस दर्ज करने का आदेश राजपुर थाना प्रभारी को दिया था। पीड़ित के अधिवक्ता महेश यादव ने बताया कि आदेश के दस दिन बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसका प्रार्थनापत्र कोर्ट में दिया। कोर्ट ने थाना प्रभारी से आख्या तलब की है। अब सुनवाई की तिथि 17 अगस्त तय की है।

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