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Kanpur Dehat : नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद, अदालत ने 52 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

Wed, 17 Aug 2022 01:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Aug 2022 01:15 AM IST
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Kanpur Dehat: Life imprisonment to the guilty in misdeed a minor, the court also imposed a fine of Rs 52 thousand
कानपुर देहात। घाटमपुर क्षेत्र में नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 52 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, दूसरे आरोपी के नाबालिग होने के कारण मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।
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कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र स्थित एक गांव में 16 सितंबर 2017 की रात को एक नाबालिग के साथ दो लोगों ने दुष्कर्म किया था। पीड़ित के पिता ने थाने में दिवली गांव के संतोष उर्फ रामप्रसाद व एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को कोर्ट ने संतोष को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 52 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा व सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा व देवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अर्थदंड से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। वहीं, दूसरे आरोपी के घटना के समय नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।
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