{"_id":"6351ae709cbbc936382ea30c","slug":"kanpur-dehat-life-imprisonment-for-the-murder-of-a-young-man-dead-body-was-found-lying-in-a-potato-field-in-bilhaur-akbarpur-news-knp72437894","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur Dehat : युवक की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, बिल्हौर में आलू के खेत में पड़ा मिला था शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur Dehat : युवक की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, बिल्हौर में आलू के खेत में पड़ा मिला था शव
विज्ञापन
कानपुर देहात। बिल्हौर क्षेत्र में 2014 में हुई युवक की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार तिवारी व केके सिंह ने बताया कि 11 नवंबर 2014 को बिल्हौर निवासी इस्लाम उर्फ असलम गांव निवासी अजय कुमार उर्फ बउआ को मजदूरी करने के बहाने घर से ले गया था।
दूसरे दिन अजय का शव गांव के बाहर आलू के खेत में पड़ा मिला था। मामले में अजय के पिता रामदास रैदास ने इस्लाम उर्फ असलम पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी थी। वहीं, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे।
विज्ञापन
केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एससी एसटी अमित मालवीय की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस्लाम उर्फ असलम को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार तिवारी व केके सिंह ने बताया कि 11 नवंबर 2014 को बिल्हौर निवासी इस्लाम उर्फ असलम गांव निवासी अजय कुमार उर्फ बउआ को मजदूरी करने के बहाने घर से ले गया था।
विज्ञापन
दूसरे दिन अजय का शव गांव के बाहर आलू के खेत में पड़ा मिला था। मामले में अजय के पिता रामदास रैदास ने इस्लाम उर्फ असलम पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी थी। वहीं, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे।
विज्ञापन
केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एससी एसटी अमित मालवीय की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस्लाम उर्फ असलम को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।