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Kanpur Dehat : युवक पर हमले के मामले में पिता, पुत्र समेत तीन को पांच-पांच साल की सजा

Wed, 01 Feb 2023 09:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 01 Feb 2023 09:00 AM IST
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Kanpur Dehat: In the case of attack on a young man, three including father, son were sentenced to five years
कानपुर देहात। शिवली क्षेत्र में आठ साल पहले हमला कर एक युवक को घायल करने के मामले में पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को अदालत ने दोषसिद्ध करते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि शिवली के लालपुर शिवराजपुर गांव निवासी देवेंद्र सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 21 दिसंबर 2014 को वह अपने भाई ज्ञानेंद्र सिंह के साथ जुराबरपुर गांव से लगे अपने खेतों पर गया था।
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वहां ज्ञानेंद्र खेत में बरसीम काटने लगा और वह गेहूं के खेत देखने चला गया। उसी समय गांव के मुन्ना उर्फ शिवकुमार, उसके बेटे रामसजीवन व जुराबरपुर गांव के रामस्वरूप ने हंसिया, कुल्हाड़ी व लाठी से ज्ञानेंद्र पर हमला कर दिया।
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इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पांच बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने तीनों को दोषसिद्ध करते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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