Kanpur Dehat: खाद्य नमूने जांच में हुए फेल, 14 खाद्य कारोबारियों पर लगा 6.55 लाख रुपये अर्थदंड
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश दीक्षित ने बताया कि एक माह में धनराशि जमा कराने का आदेश दिया गया है। इसके बाद भूराजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
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कानपुर देहात में खाद्य नमूने फेल (अधोमानक) होने पर न्याय निर्णायक अधिकारी ने कोर्ट में सुनवाई के बाद 12 कारोबारियों पर 6.15 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। बिना पंजीकरण कारोबार करने पर दो कारोबारियों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
एक माह में यह राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। रनियां की उमरन स्थित टेस्टी ऑयल प्रोडक्ट से लिए गए रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का नमूना जांच में अधोमानक मिला था। झींझक के अश्वनी कुमार और सिकंदरा में रवींद्र की दुकान से लिया सरसों के तेल का नमूना भी अधोमानक मिला था।
इसी प्रकार असालतगंज बाजार में अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह व सत्येंद्र गुप्ता के यहां से लिए गए खोया के नमूने, राजपुर में दिनेश सिंह की दुकान का धनिया पाउडर, नौरंगाबाद में अभिषेक, सिहुंठा में सुधीर कुमार, मलासा में बलराम के यहां से लिए गए खोया के नमूने फेल हो गए थे।
काशीपुर में जितेंद्र के यहां से लिए खोया व दूध का नमूना अधोमानक मिला था। एडीएम/ न्याय निर्णायक अधिकारी जेपी गुप्ता की कोर्ट ने सुनवाई के बाद टेस्टी ऑयल प्रोडक्ट के प्रतिनिधि पर चार लाख रुपये अर्थदंड लगाया है।सरसों तेल कारोबारी अश्वनी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। दिनेश सिंह, रवींद्र, सत्येंद्र, बलराम, अर्जुन व अभिषेक पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
जितेंद्र पर दूध का नमूना फेल होने पर 15 हजार रुपये और खोया का नमूना फेल होने पर 20 हजार रुपये अर्थदंड लगा है। इधर मुगल रोड मांचा में बिना पंजीकरण ढाबा चलाने में संचालक पर बीस हजार रुपये और बिना पंजीकरण कारोबार करने पर छतेनी निवासी नाजिम पर 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश दीक्षित ने बताया कि एक माह में धनराशि जमा कराने का आदेश दिया गया है। इसके बाद भूराजस्व की भांति वसूली की जाएगी।