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कोर्ट ने कहा पुलिस रखे सास-बहू पर नजर, जानिए क्याें

Wed, 02 May 2018 10:56 AM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Wed, 02 May 2018 10:56 AM IST
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kanpur court said to police Keep an eye on saas bahu
डेमाे पिक
कानपुर कोर्ट ने नौबस्ता पुलिस से सास-बहू पर नजर रखने को कहा है। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम में दाखिल मुकदमे का फैसला सुनाते हुए एसडीएम सदर संजय कुमार की कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
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हनुमंत विहार नौबस्ता निवासी मालती देवी उम्र 65 साल और उनके पति सूरज प्रसाद उम्र 70 साल ने अपनी बहू अमृता त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि उनकी तीन बेटी प्रीती, रोमा, मौसमी और एक बेटा आलोक त्रिपाठी है। सभी बच्चों का विवाह हो चुका है।
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आलोक का विवाह अमृता से चार फरवरी 2015 को हुआ था। बेटे और बहू से संबंध विच्छेद करने पर बेटा घर छोड़कर चला गया। बहू अपने मायके के लोगों के साथ मिलकर उसका घर हड़पना चाहती है। इसलिए उसकी संपत्ति और जान-माल की सुरक्षा की जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सास-बहू पर नौबस्ता पुलिस सतर्क दृष्टि बनाए रखे।
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