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Kanpur: रंगदारी मामले में इरफान पर आरोप तय, आगजनी मामले में मिली राहत, नहीं आना होगा कोर्ट

Sat, 25 Mar 2023 04:03 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Sat, 25 Mar 2023 04:03 PM IST
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Kanpur: Charges framed on Irfan in extortion case, relief in arson case
इरफान सोलंकी - फोटो : amar ujala

कानपुर के जाजमऊ थाने में वादी अकील अहमद द्वारा दर्ज कराए गए रंगदारी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक यादव की अदालत में आरोप तय कर दिए गए हैं। वहीं फर्जी आधार कार्ड मामले में भी कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों मामलों में सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तारीख नियत कर दी गई है।

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वहीं गैंगस्टर मामले में रिमांड के लिए इरफान को एमपी एमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत में पेश किया गया है। जहां कोर्ट ने रिमांड बढ़ाकर 12 अप्रैल की तारीख नियत कर दी गई है। इरफान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि जाजमऊ आगजनी कांड में आरोपी इरफान को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल गई है। स्वास्थ्य कारणों के आधार पर कोर्ट में उनकी व्यक्तिगत हाजिरी माफी की अर्जी स्वीकार कर ली है।

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इरफान सोलंकी को शनिवार सुबह 11:00 महाराजगंज जेल से कानपुर लाकर कोर्ट में पेश किया गया था। निचली अदालत में सबसे पहले इरफान की पेशी हुई इसके बाद उन्हें सेशन कोर्ट ले जाया गया। लगभग 2:00 बजे न्यायिक कार्रवाई खत्म होने के बाद इरफान को वापस महाराजगंज जेल भेज दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट है, नहीं जाएगी राहुल की सदस्यता
पेशी से लौटते समय इरफान ने राहुल की सदस्यता के मुद्दे पर कहा कि राहुल की सदस्यता नहीं जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट है। इरफान सोलंकी ने कहा कि ऊपर वाला है, मेरा इंसाफ वही करेगा।

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