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कानपुर बिकरू कांड: बर्खास्त एसआई केके शर्मा और शिवम दुबे को सशर्त जमानत, विकास दुबे के संग वायरल हुआ था वीडियो

Thu, 24 Sep 2026 09:40 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 24 Sep 2026 09:40 AM IST
सार

Kanpur News: बिकरू कांड में आरोपी बर्खास्त सब-इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार शर्मा और शिवम दुबे उर्फ दलाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने जेल में बिताई गई छह साल से अधिक की अवधि और ट्रायल की वर्तमान प्रगति को आधार बनाते हुए दोनों आरोपियों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।

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Kanpur Bikru Incident Dismissed SI KK Sharma and Shivam Dubey granted conditional bail
केके शर्मा (लाल शर्ट और ब्लैक जींस में) अमर दुबे की शादी में कुख्यात विकास दुबे संग - फोटो : amar ujala

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिकरू कांड में नामजद आरोपी बर्खास्त पुलिसकर्मी कृष्ण कुमार शर्मा और शिवम दुबे को सशर्त जमानत दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने दिया है। याचियों के खिलाफ चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बलवा और घातक हथियारों से लैस होना, हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती की संपत्ति का लेनदेन, डकैती के दौरान हत्या सहित कई अन्य आरोप लगाए गए थे।

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जुलाई 2020 से जेल में बंद आरोपियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में यह सातवीं अर्जी दायर की है। इससे पहले छह जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी पिछले छह वर्षों से अधिक समय से (जुलाई 2020 से) जेल में बंद हैं। मुकदमे में 25 अभियोजन गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। केवल नौ और गवाहों का परीक्षण होना बाकी है।

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दोनों आवेदकों को सशर्त जमानत दे दी
अभियोजन साक्ष्य दर्ज हो चुके हैं। शेष अधिकांश गवाह डॉक्टर तथा पुलिस अधिकारी हैं इसलिए अब गवाहों को प्रभावित करने की संभावना बेहद कम है। राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि, ट्रायल की मौजूदा प्रगति और सह-आरोपियों को मिल चुकी जमानत के आधार पर दोनों आवेदकों को सशर्त जमानत दे दी।

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विकास दुबे के संग वीडियो हुआ था वायरल
बिल्हौर में वर्ष 2020 में चौबेपुर के चर्चित बिकरू कांड में हल्का इंचार्ज एसआई केके शर्मा और मुखबिरी के एक अन्य आरोपी शिवम दुबे उर्फ दलाल को घटना के बाद कोर्ट ने जेल से रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। दोनों छह वर्षों से जेल में थे। जानकारी के अनुसार, दो और तीन जुलाई 2020 की रात तत्काल सीओ देवेंद्र मिश्रा के संग शिवराजपुर, चौबेपुर और बिठूर थाना की पुलिस ने बिकरू गांव निवासी कुख्यात विकास दुबे के घर दबिश दी थी।

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40 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा था
लेकिन दबिश की सूचना लीक हो जाने के बाद विकास दुबे के गैंग ने पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें सीओ बिल्हौर सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद जांच के बाद तत्कालीन चौबेपुर थानाध्यक्ष विनय तिवारी, बिकरू हल्का इंचार्ज केके शर्मा सहित 40 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा था। घटना के छह वर्ष बाद एसआई केके शर्मा और शिवम दुबे उर्फ दलाल को 23 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।

2020 में अमर दुबे की शादी का है वीडियो
जांच अधिकारियों ने पाया था कि कुख्यात विकास दुबे और उसके गैंग के अमर दुबे से एसआई केके शर्मा के संबंध हैं। केके शर्मा का एक वीडियो, जो मई 2020 में अमर दुबे की शादी का है। उसमें शामिल होने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई थी। वहीं, शिवम दुबे उर्फ दलाल पर आपराधिक षड्यंत्र रचने, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेजा थे, उसे भी कोर्ट ने रिहा किया है।

डरो मत पास आ जाओ दरोगा दी
बिल्हौर। चौबेपुर के बिकरू कांड से पहले 29-30 मई को अमर दुबे की शादी में पुलिस दारोगा केके शर्मा के संग विकास दुबे, अमर दुबे, खुशी दुबे और कई अन्य सदस्यों का वीडियो फोटो खूब वायरल हुए थे। इसमें विकास दुबे एसआई केके शर्मा से कह रहा था कि दारोगा जी डरो मत पास आ जाओ। साथ ही अपनी तो जैसे-तैसे कट जाएगी आपका क्या होगा धुन पर डीजे पर कुछ लोग नाचते भी नजर आ रहे हैं।

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