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Kanpur: अखिलेश दुबे के भाई और बेटी को भी हाईकोर्ट से राहत नहीं, कहा- गंभीर आरोप…साक्ष्य भी मौजूद

Tue, 11 Nov 2025 11:12 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 11 Nov 2025 11:12 AM IST
सार

Kanpur News: वक्फ की संपत्ति पर कब्जे के आरोपों में अखिलेश दुबे, सर्वेश दुबे, सौम्या दुबे और राजकुमार शुक्ला द्वारा ग्वालटोली थाने में दर्ज रिपोर्ट को निरस्त कराने के लिए दाखिल की गई अलग-अलग याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आरोपों को बहुत गंभीर मानते हुए मामले की पूरी जांच जरूरी बताई है।

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Kanpur Akhilesh Dubeys brother and daughter also did not get relief from HighCourt saying serious allegations
अखिलेश दुबे - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर मेें वक्फ की संपत्ति पर कब्जे के मामले में आरोपी अखिलेश दुबे, उसके भाई सर्वेश दुबे, बेटी सौम्या दुबे और अखिलेश के साथी राजकुमार शुक्ला की याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। वक्फ की संपत्ति पर कब्जे, धमकाने, धोखाधड़ी व कूटरचना के आरोप में ग्वालटोली थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसी रिपोर्ट को निरस्त कराने के लिए चारों ने अलग-अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की थीं। याचिका में मामले को एक दीवानी विवाद बताया गया था।

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पुलिस कमिश्नर के कहने पर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज किए जाने की बात कही गई थी। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि बहुत गंभीर आरोप हैं और इसके समर्थन में कई साक्ष्य भी पत्रावली में मौजूद हैं। पुलिस कमिश्नर पर लगाया गया आरोप महत्वहीन है। सूचना देने वाले को धमकियां मिल रही हैं, नीलामी खरीदारों को पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करने के लिए धमकाया गया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए पूरी जांच जरूरी है इसलिए सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

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