फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Advocate Dinu Upadhyay released from Sonbhadra Jail after 16 months

कानपुर: अधिवक्ता दीनू उपाध्याय 16 माह बाद सोनभद्र जेल से रिहा, विभिन्न अपराधों में 23 मुकदमे हैं दर्ज

Sat, 12 Sep 2026 11:56 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 12 Sep 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Advocate Dinu Upadhyay released from Sonbhadra Jail after 16 months
अधिवक्ता दीनू उपाध्याय - फोटो : अमर उजाला
अधिवक्ता धीरज उपाध्याय उर्फ दीनू गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार को सोनभद्र जेल से रिहा हो गया। दीनू पिछले 16 महीनों से जेल में बंद था। सुरक्षा कारणों से पिछले साल उसे सोनभद्र जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों में 23 मुकदमे दर्ज हैं।
विज्ञापन


ऑपरेशन महाकाल के दौरान पिछले साल कई अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी की गई थी। इसमें नवाबगंज निवासी दीनू उपाध्याय का नाम भी शामिल था। बसपा नेता पिंटू सेंगर हत्याकांड में उसका नाम सामने आने पर 9 मई 2025 को दीनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसके खिलाफ एक के बाद एक कई रंगदारी से संबंधित मुकदमे दर्ज हुए थे। विभिन्न मुकदमों के आधार पर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पिछले कुछ महीनों में एक-एक कर उसे सभी मुकदमों में जमानत मिल गई थी। कुछ मुकदमों में वह न्यायालय से बरी भी हो चुका है। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जमानत न मिल पाने के कारण वह जेल से रिहा नही हो पा रहा था। पिछले दिनों हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई। जमानतें दाखिल करने के बाद आखिर शनिवार को उसे सोनभद्र जेल से रिहा कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed