फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Advocate arrested in 26 year old case

कानपुर: 26 साल पुराने मामले में अधिवक्ता गिरफ्तार, गलत घर में दबिश पर मुख्यमंत्री से शिकायत

Sat, 11 Sep 2021 10:59 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Sat, 11 Sep 2021 10:59 PM IST
सार

विवेचना के दौरान गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास (आईपीसी 308) की धारा बढ़ाई गई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान ये धारा हटा दी गई थी। आरोपियों ने कोर्ट से जमानत ले ली थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि राजकुमार व प्रशांत कई वर्षों से पेशी पर नहीं जा रहे थे। 

विज्ञापन
Kanpur: Advocate arrested in 26 year old case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर में सीसामऊ पुलिस ने शुक्रवार रात 26 साल पुराने के एक केस में अधिवक्ता राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया। केस के दूसरे आरोपी अधिवक्ता प्रशांत बाजपेई की गिरफ्तारी के लिए कल्याणपुर में गलत घर में दबिश दे दी। वह घर बार एवं लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष का था।
विज्ञापन


दबिश से नाराज पूर्व अध्यक्ष ने शनिवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीसामऊ इंस्पेक्टर पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। उधर गिरफ्तार राजकुमार सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई। सीसामऊ इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने बताया कि सन 1995 में अधिवक्ता राजकुमार सिंह उर्फ राजू, अधिवक्ता प्रशांत बाजपेई उर्फ विक्कू समेत चार के खिलाफ मारपीट, धमकी देने और गाली गलौज करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था।
विज्ञापन


विवेचना के दौरान गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास (आईपीसी 308) की धारा बढ़ाई गई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान ये धारा हटा दी गई थी। आरोपियों ने कोर्ट से जमानत ले ली थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि राजकुमार व प्रशांत कई वर्षों से पेशी पर नहीं जा रहे थे। इसलिए उनके खिलाफ कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया था। इसलिए शुक्रवार रात को राजकुमार की गिरफ्तारी की गई। मगर प्रशांत की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी। गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


 

रात दो बजे खटखटाया गलत घर
पुलिस ने पहले प्रशांत के घर पर दबिश दी लेकिन वह नहीं मिला। उसके बाद पुलिस टीम कल्याणपुर के इंदिरा नगर चौकी क्षेत्र स्थित बार व लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार बाजपेई के घर पर देर रात 1:57 बजे पहुंची।

सुरेंद्र कुमार बाजपेई का कहना है कि पुलिस ने जबरन गेट खुलवाने का प्रयास किया जबकि उनके पास सर्च वारंट नहीं था। इस दौरान सीसामऊ इंस्पेक्टर ने अभद्रता की और धमकी दी कि दस मिनट में गेट नहीं खुला तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद सुरेंद्र ने कई पदाधिकारियों व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की।

आखिर में पुलिस लौट गई। इस पूरे प्रकरण के संबंध में सुरेंद्र ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रशांत के मोबाइल की लोकेशन सुरेंद्र के घर पर मिली थी। इसलिए वहां पुलिस की टीम गई थी। अभद्रता नहीं की गई। जब गेट नहीं खोला गया तो टीम लौट आई। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed