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Kanpur: एक दिन बाद दोबारा दिखाई युवक की मौत…ग्राम सचिव निलंबित, कोर्ट के आदेश पर कराई गई थी जांच

Tue, 05 Aug 2025 10:50 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 05 Aug 2025 10:50 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में पंचायत सचिव को एक ही व्यक्ति के दो अलग-अलग मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह फर्जीवाड़ा कोर्ट में एक मुकदमे के दौरान सामने आया, जब जांच में पता चला कि सचिव ने बिना किसी जांच-पड़ताल के दूसरा प्रमाण पत्र जारी किया था।

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Kanpur A day later death of young man shown again village secretary suspended investigation on orders of court
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाता युवक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में ग्राम पंचायत छतेरुआ के मृतक रामकेश यादव का दो बार अलग-अलग तारीख में मृतक प्रमाण पत्र जारी करने पर डीपीआरओ मनोज कुमार ने ग्राम पंचायत सचिव दीपक यादव को निलंबित कर दिया। रामकेश के खिलाफ कानपुर देहात कोर्ट में चल रहे मुकदमे में जब अलग-अलग मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए तो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इसके बाद कोर्ट ने जिलाधिकारी को पत्र भेज जांच कर कार्रवाई करने के लिए कहा।

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बीडीओ ने जांच की, तो सचिव को दोषी पाया। इसके बाद डीपीआरओ ने कार्रवाई की। भीतरगांव ब्लॉक के छतेरुआ ग्राम पंचायत निवासी रामकेश यादव के खिलाफ कानपुर देहात कोर्ट में घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा था। अचानक रामकेश की मृत्यु हो जाती है। इस पर परिजनों ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पोर्टल पर आवेदन किया।  इसमें उसकी मृत्यु की तारीख 27 अप्रैल 2024 दिखाई। सचिव ने 29 मई 2024 को इसका प्रमाण पत्र जारी कर दिया।

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कोर्ट ने जांच के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा
इसके एक वर्ष बाद मृतक के परिजनों ने 28 अप्रैल 2024 की मृत्यु दिखाकर दोबारा प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कर दिया। सचिव ने बिना जांच किए इसी तारीख का दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र तीन मई 2025 को जारी कर दिया। मृतक के खिलाफ कोर्ट में चल रहे मामले में परिजनों ने यह मृत्यु प्रमाण लगाए गए तो विपक्ष ने आपत्ति जताई। इसके बाद कोर्ट ने जांच के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा।

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डीपीआरओ ने सचिव को निलंबित कर दिया
जिलाधिकारी ने एसडीएम नर्वल को जांच कर कार्रवाई करने के लिए कहा।  इस पर बीडीओ निशांत राय ने जांच की तो पता चला कि पहला आवेदन तो मृतक के आधार नंबर से किया गया था। दोबारा आवेदन बिना आधार के किया गया। सचिव ने बिना कुछ जांच-पड़ताल किए प्रमाण पत्र जारी कर दिया। बीडीओ की रिपोर्ट पर डीपीआरओ ने सोमवार को सचिव को निलंबित कर दिया।

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सचिव ने एक व्यक्ति के नाम पर दो मृत्यु प्रमाण पत्र अलग-अलग तारीख में जारी कर दिए थे। कोर्ट के आदेश पर जांच कराई गई तो मामला सही पाया गया। सचिव को निलंबित कर दिया गया है।  -मनोज कुमार, डीपीआरओ

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