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Jyoti Murder Case: पीयूष, रेनू व सोनू को काटनी ही होगी उम्रकैद, मनीषा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

Mon, 20 Jul 2026 11:35 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 20 Jul 2026 11:35 PM IST
सार

Kanpur News: सुप्रीम कोर्ट में चार अपीलों का एक साथ निस्तारण किया गया। हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। पीयूष, रेनू व सोनू को उम्रकैद काटनी होगी।

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Jyoti Murder Case: Piyush, Renu, and Sonu must serve life imprisonment
ज्योति हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्योति हत्याकांड में ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी व हत्या में शामिल रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया और सोनू कश्यप को उम्रकैद की सजा काटनी होगी। तीनों की अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। वहीं, मनीषा मखीजा को दोषमुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाते हुए सरकार की अपील खारिज कर दी है।
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बिस्कुट व्यापारी पीयूष श्यामदासानी की पत्नी ज्योति की 27 जुलाई 2014 को हत्या कर दी गई थी। इसमें सेशन कोर्ट ने 20 अक्तूबर 2022 को सभी छह दोषियों पीयूष, उसकी कथित प्रेमिका मनीषा मखीजा, मनीषा के ड्राइवर रहे अवधेश कुमार चतुर्वेदी, पीयूष से सुपारी लेकर हत्या की साजिश रचने वाले आशीष कश्यप, सुपारी किलर रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया व सोनू कश्यप को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ सभी ने हाईकोर्ट में अपील की थी जिसमें 29 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने पांच दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए सिर्फ मनीषा को दोषमुक्त करार दे दिया था।
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Jyoti Murder Case: Piyush, Renu, and Sonu must serve life imprisonment
ज्योति हत्याकांड (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पीयूष, रेनू और सोनू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी के लिए तीन अपीलें दाखिल की गई थीं जबकि मनीषा की सजा बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी एक अपील दाखिल की गई थी। इन चारों अपीलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए सभी अपीलें खारिज कर दीं।
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