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UP: जाजमऊ आगजनी मामले में तीसरी बार टला फैसला, अब 28 को सुनाया जाएगा निर्णय, सभी आरोपियों को किया गया तलब

Fri, 22 Mar 2024 01:16 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 22 Mar 2024 01:16 PM IST
सार

Kanpur News: आज कोर्ट में दोनों पक्षों को दोबारा बहस के लिए कहा गया और संक्षिप्त बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 28 मार्च की तारीख नियत कर दी। 28 मार्च को इरफान समेत सभी आरोपियों को जेल से तलब कर लिया गया है।

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Judgment postponed in Jajmau arson case, now judgment will be pronounced on 28th, all accused summoned
इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में फैसला एक बार फिर टल गया है। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने फैसले की तारीख 28 मार्च नियत कर दी है। जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में सात नवंबर 2022 को आग लग गई थी।

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मामले में इरफान, रिजवान, मो. शरीफ, शौकत अली व इजराइल आटे वाला के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। इरफान के अलावा रिजवान, शौकत अली व इसराइल आटे वाला कानपुर जेल में ही बंद हैं। जबकि जमानत मिलने के बाद मोहम्मद शरीफ की जेल से रिहाई हो चुकी है।

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अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस एक मार्च को पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 मार्च की तारीख नियत की थी। 14 को शरीफ और शौकत को नई जमानतें दाखिल करने के लिए समय दिया गया था और 19 मार्च की तारीख नियत कर दी गई थी।

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14 दिन के अंदर सुनाना होता है फैसला
19 मार्च को न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण फैसला टल गया था और 22 मार्च की तारीख फैसले के लिए नियत की गई थी। डीजीसी दिलीप अवस्थी व अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव ने बताया कि नियम के तहत बहस पूरी होने के बाद 14 दिन के अंदर फैसला सुनाना होता है।

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28 मार्च की तारीख कर दी नियत
एक मार्च को बहस पूरी हो गई थी और 19 मार्च को न्यायाधीश छुट्टी पर थे, जिसके कारण दोबारा बहस नहीं हो सकी थी। आज कोर्ट में दोनों पक्षों को दोबारा बहस के लिए कहा गया और संक्षिप्त बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 28 मार्च की तारीख नियत कर दी। 28 मार्च को इरफान समेत सभी आरोपियों को जेल से तलब कर लिया गया है।

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