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दुष्कर्म आरोपी अवर अभियंता हुआ सस्पेंड, पास्को, दुष्कर्म और टेक्नोलॉजी एक्ट की लगी धाराएं

Tue, 17 Nov 2020 11:11 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 17 Nov 2020 11:11 PM IST
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je accused of misdeed, suspended
अवर अभियंता रामभवन - फोटो : अमर उजाला
बांदा जिले में मंगलवार को कोर्ट में सीबीआई द्वारा पेश किए गए कर्वी (चित्रकूट) सिंचाई विभाग निर्माण खंड के अवर अभियंता (सिविल) रामभवन को प्रदेश के प्रमुख अभियंता (सिंचाई परियोजना) वीके निरंजन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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सीबीआई के उपाधीक्षक ने मंगलवार को ही कर्वी के सिंचाई विभाग, अधिशासी अभियंता को पत्र भेजकर अवर अभियंता की गिरफ्तारी और उन पर लगाई गई धाराओं की जानकारी दी थी। प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता वीके निरंजन द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अवर अभियंता के अनैतिक तथा कदाचार में लिप्त होने से कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
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निलंबन आदेश की प्रतिलिपि महोबा के अधीक्षण अभियंता को भी भेजी गई है। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने देर शाम निलंबन आदेश की पुष्टि की। उधर, सीबीआई (स्पेशल क्राइम तृतीय), नई दिल्ली के उप पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने मंगलवार को कर्वी सिंचाई विभाग अधिशासी अभियंता को भेजे पत्र में बताया है कि अवर अभियंता रामभवन सिंह पुत्र चुन्ना प्रसाद को सीबीआई ने 16 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया है।
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उस पर 67-बी इंफारमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, पास्को एक्ट 2012 की धारा 14 और आईपीसी की धारा 377 के तहत 31 अक्टूबर को सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज की है। अवर अभियंता को कोर्ट में पेश किया गया है।
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