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Jalaun: बेटी की हत्या करने में मां व उसके प्रेमी को उम्रकैद, अदालत ने 32-32 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Tue, 07 Jan 2025 11:00 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 07 Jan 2025 11:00 PM IST
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Jalaun: Mother and her lover sentenced to life imprisonment for killing their daughter
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI
प्रेमी संग बेटी की हत्या कर सबूत मिटाते के मामले में मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 32-32 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। माधौगढ़ थाना क्षेत्र के सिरसा दोगढ़ी निवासी अश्वनी दुबे ने पांच अप्रैल 2023 को थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि चार अप्रैल 2023 को वह अपने खेत पर गेहूं की कटाई करने गया था। घर पर छोटी बेटी साहनी (5), बड़ी बेटी ओमनी (12) व डेढ़ वर्षीय बेटा अंशु थे। जब वह खेत से घर आया तो घर पर छोटी बेटी साहनी नहीं थी। खोजबीन के बाद साहनी का शव अस्पताल के पुरानी बिल्डिंग के पास मिला।
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अश्वनी ने आरोप लगाया था कि गांव के नेत्रपाल सिंह राजावत ने उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी राधा देवी और नेत्रपाल सिंह राजावत के साथ अवैध संबंध हैं। जिसे साहनी ने देख लिया था। जिसके चलते पत्नी और नेत्रपाल सिंह राजावत ने उसकी बेटी की मुंह दबाकर हत्या कर दी।
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पुलिस की पूछताछ में राधा देवी ने बताया था कि उसके और नेत्रपाल के बीच दो वर्षों से अवैध संबंध थे। बेटी साहनी ने कई बार देख लिया था। भेद खुलने से डर से उसकी मुंह और नाक दबाकर हत्या कर दी थी। अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने राधा देवी और नेत्रपाल सिंह राजावत को मासूम की हत्या कर सबूत मिटाते के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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