जाजमऊ आगजनी: इरफान-रिजवान की जमानत अर्जी पर सुनवाई 19 को, कोर्ट में 13 मुकदमों की हिस्ट्रीशीट पेश
जाजमऊ आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की जमानत अर्जी पर सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। इरफान के खिलाफ अलग-अलग थानों में दर्ज 13 मुकदमों की हिस्ट्रीशीट कोर्ट में पेश की गई।
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कानपुर में जाजमऊ आगजनी के मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 19 दिसंबर को होगी। जिला जज संदीप जैन के अवकाश पर होने के कारण मंगलवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी की अदालत में हुई।
यहां इरफान और रिजवान की ओर से अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी ने तर्क रखा कि मामले में कई बिंदुओं पर सुनवाई जिला जज की अदालत में पहले ही हो चुकी है। दोबारा उन्हीं बिंदुओं पर सुनवाई करनी होगी। इसलिए सुनवाई के लिए कोई दूसरी तारीख नियत कर दी जाए, जिससे जिला जज को ही बाकी की बहस सुनाई जा सके।
एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने बताया कि इरफान के खिलाफ अलग-अलग थानों में दर्ज 13 मुकदमों की हिस्ट्रीशीट कोर्ट में पेश की गई। इसमें जाजमऊ, ग्वालटोली व स्वरूप नगर थाने में तीन-तीन, चमनगंज में दो, कर्नलगंज व अनवरगंज थाने में एक-एक मुकदमा दर्ज होने की बात कही गई।
वहीं रिजवान के खिलाफ जाजमऊ थाने में तीन तथा उन्नाव के अचलगंज व गंगाघाट थाने में एक-एक मुकदमा दर्ज होने की बात कोर्ट में बताई गई। कोर्ट ने बचाव पक्ष की मांग पर सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख नियत कर दी।
बता दें कि जाजमऊ में नजीर फातिमा के घर पर आगजनी के मामले में पुलिस सपा विधायक के साथ एक बिल्डर और पार्षद को भी आरोपी बनाने की तैयारी में है। इस बिल्डर का नाम नई सड़क हिंसा में भी सामने आया था। पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं।
इससे विधायक उनके भाई और बिल्डर के बीच उस जमीन में सामूहिक निर्माण कार्य कराने की योजना बनी थी। जाजमऊ में नजीर फातिमा के घर पर आगजनी के बाद विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई थी।
पुलिस मामले में इरफान और रिजवान के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। मगर केस में अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। बिल्डर के साथ विधायक के पुराने संबंध हैं और दोनों ने पहले भी इमारतें बनाकर खरीद फरोख्त की है। इसी तरह पार्षद भी विधायक के काफी करीब बताया जा रहा है।