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Kanpur News: हर महीने 15 तारीख तक पीएफ जमा करना अनिवार्य
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कानपुर। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय कानपुर की ओर से मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग उन्नाव में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इसमें भविष्य निधि अधिनियम के तहत लागू की गई पीएमवीबीआरवाई, विश्वास ईईसी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
क्षेत्रीय आयुक्त प्रतीश सिंह ने बताया कि जिन गैर सरकारी पेंशन प्राप्त कर्मचारियों का प्रथम वेतन 25,000 से कम है, उनका भविष्य निधि मासिक अंशदान अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय पर अंशदान जमा न करने पर कार्रवाई और दंड का प्रावधान है। इस मौके पर विभाग के लेखाधिकारी राहुल गुप्ता, बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश पांडेय, लेखाधिकारी सतीश पांडेय, डायट प्राचार्य प्रसेनजीत सिंह आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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क्षेत्रीय आयुक्त प्रतीश सिंह ने बताया कि जिन गैर सरकारी पेंशन प्राप्त कर्मचारियों का प्रथम वेतन 25,000 से कम है, उनका भविष्य निधि मासिक अंशदान अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय पर अंशदान जमा न करने पर कार्रवाई और दंड का प्रावधान है। इस मौके पर विभाग के लेखाधिकारी राहुल गुप्ता, बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश पांडेय, लेखाधिकारी सतीश पांडेय, डायट प्राचार्य प्रसेनजीत सिंह आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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