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Irfan Solanki Case: दक्षिण भारत में मिली विधायक और भाई की लोकेशन, गिरफ्तारी में नहीं मिली राहत

Fri, 25 Nov 2022 01:06 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 25 Nov 2022 01:06 PM IST
सार

जाजमऊ आगजनी मामले में विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। विधायक और उनके भाई की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई थी, लेकिन विवेचना संबंधी प्रगति रिपोर्ट पुलिस नहीं भेज सकी। वहीं, दोनों की लोकेशन दक्षिण भारत में मिली है।

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Irfan Solanki Case, location of MLA and brother found in South India, no relief in arrest
इरफान सोलंकी - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की लोकेशन दक्षिण भारत में मिली है। शुक्रवार को दोनों भाई कोर्ट में जमानत के लिए हाजिर हो सकते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डे और एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी है।

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सूत्रों के मुताबिक विधायक की लोकेशन पहले महाराष्ट्र और फिर दो दिन पूर्व दक्षिण भारत के एक शहर की मिल रही थी। पुलिस की एक टीम को महाराष्ट्र भेजा गया। महाराष्ट्र में विधायक के दूर के रिश्तेदार रहते हैं। पुलिस टीम मंगलवार को उनके यहां पहुंची थी और रिश्तेदारों से पूछताछ की थी। हालांकि उन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी।
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अग्रिम जमानत पर सुनवाई नहीं हुई
सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल सकी है। शुक्रवार को जिला जज की अदालत में दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन विवेचक के दूसरे राज्य में जाने के कारण विवेचना संबंधी प्रगति रिपोर्ट पुलिस नहीं भेज सकी।

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इसके कारण अभियोजन की ओर से समय की मांग की गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख नियत कर दी है। बता दें कि इरफान के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने दावा किया था कि विधायक कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। न ही आरोपी का अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहना जरूरी है।

जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी में सात नवंबर की रात नजीर फातिमा के प्लॉट में आग लग गई थी। दूसरे दिन नजीर की तहरीर पर जाजमऊ पुलिस ने इरफान सोलंकी व रिजवान सोलंकी समेत अन्य अज्ञात पर आगजनी, रंगदारी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था।

इसके बाद से दोनों फरार चल रहे हैं। पुलिस ने बीते गुरुवार को उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू लिया था। अग्रिम जमानत की अर्जी पर विधायक ने हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों के अनुसार विधायक के हस्ताक्षर कचहरी में ओथ कमिश्नर की मौजूदगी में हुए होंगे, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चला।

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