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Kanpur News: मुकदमों में सुनवाई के लिए पत्नी संग कोर्ट पहुंचे इरफान
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कानपुर। जेल से छूटने के बाद बुधवार को पहली बार दो मुकदमों की सुनवाई के दौरान पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी पत्नी और वर्तमान विधायक नसीम सोलंकी के साथ कोर्ट पहुंचे। एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में नसीम आरिफ और अकील अहमद की ओर से दर्ज कराए गए रंगदारी से संबंधित मुकदमों की सुनवाई हुई। नसीम के मुकदमे में अगली सुनवाई 28 और अकील के मुकदमे में अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी।
बेकनगंज के कंघी मोहाल निवासी मो. नसीम आरिफ ने छह दिसंबर 2022 को जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसके प्लाॅट पर कब्जा कर लेने और रंगदारी मांगने का आरोप है। मुकदमे में इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, मो. आसिफ और शब्बर हुसैन आरोपी हैं। मुकदमे में गवाही होनी थी लेकिन गवाह के कोर्ट न आने पर 28 अक्तूबर की तारीख कोर्ट ने तय कर दी।
वहीं अनवरगंज फूलवाली गली निवासी अकील अहमद ने जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें गुंडा टैक्स वसूली और जान माल की धमकी देने का आरोप है। इसमें इरफान, रिजवान और पूर्व पार्षद मुर्सलीन खां उर्फ भोलू आरोपी हैं। इस मुकदमे में विवेचक सभाजीत मिश्रा की कोर्ट में गवाही हुई। अभियुक्तों की ओर से जिरह के लिए समय की मांग की गई जिस पर कोर्ट ने 29 अक्तूबर की तारीख तय कर दी।
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बेकनगंज के कंघी मोहाल निवासी मो. नसीम आरिफ ने छह दिसंबर 2022 को जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसके प्लाॅट पर कब्जा कर लेने और रंगदारी मांगने का आरोप है। मुकदमे में इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, मो. आसिफ और शब्बर हुसैन आरोपी हैं। मुकदमे में गवाही होनी थी लेकिन गवाह के कोर्ट न आने पर 28 अक्तूबर की तारीख कोर्ट ने तय कर दी।
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वहीं अनवरगंज फूलवाली गली निवासी अकील अहमद ने जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें गुंडा टैक्स वसूली और जान माल की धमकी देने का आरोप है। इसमें इरफान, रिजवान और पूर्व पार्षद मुर्सलीन खां उर्फ भोलू आरोपी हैं। इस मुकदमे में विवेचक सभाजीत मिश्रा की कोर्ट में गवाही हुई। अभियुक्तों की ओर से जिरह के लिए समय की मांग की गई जिस पर कोर्ट ने 29 अक्तूबर की तारीख तय कर दी।
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