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Kanpur News: टेंडर में अनियमितता मामले में सीएमएस पर बैठी जांच
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इटावा। पुरुष जिला अस्पताल के सीएमएस पर एक साल पहले बिजली के तारों की मरम्मत की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता करने का आरोप लगा है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर इस मामले की जांच बैठा दी गई। इसकी जांच एडीजी हेल्थ को सौंपी गई है। उन्होंने इस मामले में सीएमएस से पूछताछ की। हालांकि इस संबंध में उन्होंने मीडिया से बात नहीं की।
पुरुष जिला अस्पताल के सीएसएस डॉ. एमएम आर्या ने छह मार्च, 2024 को अस्पताल में बिजली के तारों की मरम्मत कार्य करवाए जाने के लिए जेएम पोर्टल पर टेंडर निकाला था। इस मामले में पांच लोगों ने ऑनलाइन बोली में भाग लिया। इसमें सभी ने निर्धारित बजट के सापेक्ष कम धनराशि में यह कार्य करने की हामी भरी।
वहीं, सीएमएस ने इस मामले में यह कहकर टेंडर प्रकिया को निरस्त कर दिया कि इतनी कम धनराशि में यह काम संतोषजनक पूर्ण ढंग से पूरा नहीं हो सकता है। सीएमएस पर आरोप है कि बाद में उन्होंने बिना जेएम पोर्टल की प्रक्रिया के किसी छठवें व्यक्ति को अधिक धनराशि में बिजली मरम्मत का कार्य करने का अनुबंध करवा दिया। इसकी ऑनलाइन बोली भी नहीं लगाई गई। इसकी जानकारी होने पर पहले पहले टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों ने आपत्ति जताई। सीएमएस के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
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हाईकोर्ट बेच ने इस मामले सीएमएस को तलब कर पूछताछ की। सीएमएस ने जब अपना पक्ष रखा तो हाईकोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। बाद में हाईकोर्ट ने सीएमएस के खिलाफ जांच बैठा दी। साथ ही 20 मई तक इस मामले में अभी तक हुई कार्रवाई को कोर्ट में साक्ष्य समेत उपलब्ध कराने के आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर मामला देख इसकी जांच के लिए एडीजी हेल्थ संजू अग्रवाल को नामित किया गया।
बुधवार को एडीजी हेल्थ संजू अग्रवाल ने सीएसएस डॉ. एमएम आर्या से टेंडर प्रक्रिया में मिली अनियमितता के बारे में पूछताछ की। साथ ही टेंडर प्रक्रिया से जुड़े कागज मांगे। इस मामले में सीएमएस डॉ. एमएम आर्या से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन तीन बार कॉल करने पर भी उनकी रिसीव नहीं हो सकी।
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पुरुष जिला अस्पताल के सीएसएस डॉ. एमएम आर्या ने छह मार्च, 2024 को अस्पताल में बिजली के तारों की मरम्मत कार्य करवाए जाने के लिए जेएम पोर्टल पर टेंडर निकाला था। इस मामले में पांच लोगों ने ऑनलाइन बोली में भाग लिया। इसमें सभी ने निर्धारित बजट के सापेक्ष कम धनराशि में यह कार्य करने की हामी भरी।
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वहीं, सीएमएस ने इस मामले में यह कहकर टेंडर प्रकिया को निरस्त कर दिया कि इतनी कम धनराशि में यह काम संतोषजनक पूर्ण ढंग से पूरा नहीं हो सकता है। सीएमएस पर आरोप है कि बाद में उन्होंने बिना जेएम पोर्टल की प्रक्रिया के किसी छठवें व्यक्ति को अधिक धनराशि में बिजली मरम्मत का कार्य करने का अनुबंध करवा दिया। इसकी ऑनलाइन बोली भी नहीं लगाई गई। इसकी जानकारी होने पर पहले पहले टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों ने आपत्ति जताई। सीएमएस के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
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हाईकोर्ट बेच ने इस मामले सीएमएस को तलब कर पूछताछ की। सीएमएस ने जब अपना पक्ष रखा तो हाईकोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। बाद में हाईकोर्ट ने सीएमएस के खिलाफ जांच बैठा दी। साथ ही 20 मई तक इस मामले में अभी तक हुई कार्रवाई को कोर्ट में साक्ष्य समेत उपलब्ध कराने के आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर मामला देख इसकी जांच के लिए एडीजी हेल्थ संजू अग्रवाल को नामित किया गया।
बुधवार को एडीजी हेल्थ संजू अग्रवाल ने सीएसएस डॉ. एमएम आर्या से टेंडर प्रक्रिया में मिली अनियमितता के बारे में पूछताछ की। साथ ही टेंडर प्रक्रिया से जुड़े कागज मांगे। इस मामले में सीएमएस डॉ. एमएम आर्या से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन तीन बार कॉल करने पर भी उनकी रिसीव नहीं हो सकी।