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महिला की हत्या में दंपति को आजीवन कारावास, कुल्हाड़ी से काटकर की थी हत्या

Wed, 01 Dec 2021 07:15 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 01 Dec 2021 07:15 PM IST
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In the murder of the woman, the couple was sentenced to life imprisonment, murdered with an ax
कानपुर देहात। शिवली के कुरियनपुरवा गांव में सात पहले नीम की जड़ खोदने को लेकर हुए विवाद में महिला की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई थी। घटना का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने दंपती को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में चल रही थी।
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कुरियनपुर गांव में 27 फरवरी 2014 को दिनदहाड़े गुड्डी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी जबकि उसके पति राजकुमार को पीट कर मरणासन्न कर दिया गया था। घटना की जानकारी पर काकूपुर शिवराजपुर निवासी गुड्डी के पिता मेवालाल मौके पर पहुंचे थे।
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उन्होंने कुरियनपुरवा के ही रामेश्वर, उसकी पत्नी तारावती, बेटे सरवन व महेंद्र, बेटी आरती पर हत्या, जानलेवा हमला, बलवा आदि की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार यादव की कोर्ट में हो रही थी।
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विवेचक ने रामेश्वर व उसकी पत्नी तारावती के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दायर किया गया था। इसके बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों को घटना का दोषी पाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉ. विजय सिंह ने बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध करते हुए अभियुक्तों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने दंपती को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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