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घर, दुकान व फैक्ट्री बनाने की चाह रखने वालों के लिए जरूरी खबर, अब नक्शा पास कराना होगा महंगा
Wed, 10 Apr 2019 11:24 AM IST
शिखा पांडेय
आदर्श त्रिपाठी, अमर उजाला, कानपुर
आदर्श त्रिपाठी, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 10 Apr 2019 11:24 AM IST
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प्रतीकात्मक फोटो
अब घर, दुकान व फैक्ट्री बनाने में लोगों और थोड़ी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। केडीए ने नक्शा पास कराने से लेकर तमाम तरह के शुल्क बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है। व्यावसायिक, औद्योगिक के साथ ही आवासीय नक्शा पास कराने के लिए भी बढ़ी दरों से ही शुल्क देना होगा।
केडीए अधिकारियों ने नई दरों का प्रस्ताव वीसी की मंजूरी के लिए भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। जिन लोगों ने केडीए में विभिन्न कामों के आवेदन कर रखे हैं और शुल्क नहीं दिया है, उन्हें भी बढ़ी दरों पर ही भुगतान करना होगा।
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केडीए अधिकारियों ने नई दरों का प्रस्ताव वीसी की मंजूरी के लिए भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। जिन लोगों ने केडीए में विभिन्न कामों के आवेदन कर रखे हैं और शुल्क नहीं दिया है, उन्हें भी बढ़ी दरों पर ही भुगतान करना होगा।
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किसी घर, फैक्ट्री या व्यावसायिक निर्माण का नक्शा पास कराने के लिए केडीए मानचित्र शुल्क के साथ ही निरीक्षण व मलबा शुल्क भी वसूलता है। प्रतिवर्ष कास्ट इंडेक्स के आधार पर इनमें निर्धारित दरों की बढ़ोतरी की जाती है।
बढ़ोतरी से पहले तीन सौ वर्गमीटर क्षेत्रफल से कम आवासीय प्लाट के लिए 8.80 रुपये प्रति वर्गमीटर मानचित्र शुल्क देना होता था जो अब 9.10 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गया है।
बढ़ोतरी से पहले तीन सौ वर्गमीटर क्षेत्रफल से कम आवासीय प्लाट के लिए 8.80 रुपये प्रति वर्गमीटर मानचित्र शुल्क देना होता था जो अब 9.10 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गया है।
शमन शुल्क भी बढ़ा
नक्शा पास कराने के बाद अगर किसी ने स्वीकृत सीमा तक अवैध निर्माण करा लिया है तो अतिरिक्त निर्माण को शमन शुल्क जमा कर नियमित कराया जा सकता है। केडीए ने शमन शुल्क में भी 15 फीसदी तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की है।
सौ वर्गमीटर तक के भूखंडों पर सभी तरह के निर्माण पर 20 रुपये प्रति वर्गमीटर, व्यावसायिक के लिए 40 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से शमन शुल्क लिया जाएगा। 101 से 300 वर्गमीटर तक के प्लाट के लिए 30 रुपये, 301 से लेकर पांच सौ वर्गमीटर तक 40 रुपये और 501 से लेकर दो हजार वर्गमीटर तक 50 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से शमन शुल्क लगेगा।
नक्शा पास कराने के बाद अगर किसी ने स्वीकृत सीमा तक अवैध निर्माण करा लिया है तो अतिरिक्त निर्माण को शमन शुल्क जमा कर नियमित कराया जा सकता है। केडीए ने शमन शुल्क में भी 15 फीसदी तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की है।
सौ वर्गमीटर तक के भूखंडों पर सभी तरह के निर्माण पर 20 रुपये प्रति वर्गमीटर, व्यावसायिक के लिए 40 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से शमन शुल्क लिया जाएगा। 101 से 300 वर्गमीटर तक के प्लाट के लिए 30 रुपये, 301 से लेकर पांच सौ वर्गमीटर तक 40 रुपये और 501 से लेकर दो हजार वर्गमीटर तक 50 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से शमन शुल्क लगेगा।
ये हैं नई दरें
- मानचित्र शुल्क (300 वर्गमीटर से कम आवासीय)
8.80 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 9.10 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- मानचित्र शुल्क ( 300 वर्गमीटर से अधिक आवासीय)
13.50 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 14 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- ग्रुप हाउसिंग (कवर्ड एरिया पर)
62 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 64 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- व्यावसायिक (कवर्ड एरिया पर)
72.10 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 74.30 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- औद्योगिक (1000 वर्गमीटर तक)
1751 से बढ़कर 1803 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- औद्योगिक (1000 वर्गमीटर से अधिक)
17510 से बढ़कर 18025 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- निरीक्षण शुल्क (कवर्ड एरिया पर)
18.55 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 19.10 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- मलबा शुल्क (कवर्ड एरिया पर)
38.70 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 40 रुपये प्रति वर्गमीटर।
-बाह्य विकास शुल्क (प्लाट एरिया पर)
1727.50 रुपये से बढ़कर 1778.50 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- इंटीग्रेटेड लाइसेंस शुल्क
1,85,107 रुपये प्रति एकड़ से बढ़कर 1,90,550 रुपये प्रति एकड़।
- मानचित्र शुल्क (300 वर्गमीटर से कम आवासीय)
8.80 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 9.10 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- मानचित्र शुल्क ( 300 वर्गमीटर से अधिक आवासीय)
13.50 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 14 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- ग्रुप हाउसिंग (कवर्ड एरिया पर)
62 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 64 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- व्यावसायिक (कवर्ड एरिया पर)
72.10 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 74.30 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- औद्योगिक (1000 वर्गमीटर तक)
1751 से बढ़कर 1803 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- औद्योगिक (1000 वर्गमीटर से अधिक)
17510 से बढ़कर 18025 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- निरीक्षण शुल्क (कवर्ड एरिया पर)
18.55 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 19.10 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- मलबा शुल्क (कवर्ड एरिया पर)
38.70 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 40 रुपये प्रति वर्गमीटर।
-बाह्य विकास शुल्क (प्लाट एरिया पर)
1727.50 रुपये से बढ़कर 1778.50 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- इंटीग्रेटेड लाइसेंस शुल्क
1,85,107 रुपये प्रति एकड़ से बढ़कर 1,90,550 रुपये प्रति एकड़।